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पृष्ठ:कोड स्वराज.pdf/१७७

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कोड स्वराज पर नोट

किसी भी अन्य कॉपीराइट अधिनियम के समान ही भारत के कॉपीराइट अधिनियम में कुछ अपवाद हैं, जिसमें कॉपीराइट लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, अमेरिकी सरकार का काम कॉपीराइट से मुक्त हैं। भारत और अमेरिका दोनों में, कोई भी कॉपीराइट का उल्लंघन करे बिना किसी नेत्रहीन के लिये, किताब को कॉपी कर सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किताब की अहमियत क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का नतीजा है।

भारत में कॉपीराइट के संबंध में एक और अपवाद है, यदि कोई शिक्षक अपने छात्र को निर्देश देने के लिए किसी काम की कॉपी करवाता है, तो उस पर कॉपीराइट लागू नहीं होगा। न्यायलय का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम पुस्तिका कॉपीराइट के इस अपवाद के अधीन आते हैं। इसलिए, रामेश्वरी फोटोकॉपी शॉप ने कॉपीराइट का कोई उलंघन नहीं किया है क्योंकि पाठ्यक्रम पुस्तिका को विश्वविद्यालय की अनुमति के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था, ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने के लिये जो कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य है।

कॉपीराइट कानून इन पर लागू नहीं होते हैं। और मुकदमा खारिज किया गया।

मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामले पर विचार कर रहा हूँ, और अदालत का निर्णय मेरे कानों में गूंज रहा हैं। क्या होगा यदि मैं अपने पत्रिका के लेखों के डेटाबेस को विश्वविद्यालय के परिसर में दिखाऊं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले की तरह ही कुछ करने की सोच रहा था, जो अमेरिका में भी सर्वव्यापी हो।

मेरा विचार है कि एक प्रोफेसर मुझे पत्रिका के लेखों के लिए एक डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की सूची दे सकता है। फिर, जब छात्र खिड़की पर आएंगे, तो मैं उन्हें उनके पाठ्यक्रम के साथ एक यूएसबी (USB) ड्राइव दे दूंगा। फिर मैं दूसरे विश्वविद्यालय में जाऊंगा और इसी प्रक्रिया को दोहराऊंगा। यह ज्ञान उपलब्ध कराने की सेवा (Self-Employed Women's Association of India) होगी। हम मुफ्त यूएसबी ड्राइव के साथ विद्यार्थियों को कुछ नाश्ता भी दे सकते हैं। मेरे पास गुआकेमीले व्यंजनों का अद्भुत संग्रह है, जो भारत में काफी मशहूर है।

मैंने शामनद से पूछा “क्या यह बात इसी बिन्दू पर नहीं है?” उन्होंने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह यूएसबी ड्राइव भी पाठ्यक्रम पुस्तिका के समान ही है, लेकिन कोई यह नहीं बता सकता है कि न्यायालय इसके विशिष्ट तथ्यों का कैसे व्याख्या करेगा। क्या वे यूएसबी ड्राइव के पाठ्यक्रम को कागजी पुस्तिका के समान देखेंगे। लेकिन हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि यह काम निश्चित रूप से इसी बिंदु पर थे।

शिक्षा का अधिकार न केवल कॉपीराइट अधिनियम में दर्ज किया गया है, बल्कि यह भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों में भी शामिल है। उदाहरण के लिए, अपने पसंद के पेशे का चुनाव करना मौलिक अधिकार है, एक अधिकार जो जाति के परे है। लेकिन यह जाति से कुछ ज्यादा है। आप अपने पसंद के पेशे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं यदि आप उस पेशे को सीख नहीं सकते। तकनीकी मानकों के साथ मेरा यही तर्क था और मैं सामान्य रूप

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