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भारत का संविधान


भाग १६—कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध—
अनु॰ ३४१—३४२

अनुसूचित जातियां३४१. (१) राष्ट्रपति, [१][किसी राज्य [२][या संघ राज्यक्षेत्र] के सम्बन्ध में और जहां वह [३]* * * कोई राज्य है उसके राज्यपाल [४]* * * से परामर्श करने के पश्चात] लोक-अधिसूचना[५] द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये [६][यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र] के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी।

(२) संसद् विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

अनुसूचित आदिम
जातियां
[७]३४२. (१) राष्ट्रपति [२][किसी राज्य [३][या संघ राज्यक्षेत्र] के सम्बन्ध में और जहां वह [३]* * * कोई राज्य है उसके राज्यपाल [४]* * * से परामर्श करने के पश्चात्] लोक अधिसूचना[५] द्वारा उन आदिमजातियों या आदिमजाति समदायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये [६][यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र] के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी।

(२) संसद् विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति समुदाय को, अथवा आदिमजाति या आदिमजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।


  1. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम १९५१, धारा १० या धारा ११ द्वारा "राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर रखे गये।
  2. २.० २.१ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित,
  3. ३.० ३.१ ३.२ "प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द और अक्षर उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।,
  4. ४.० ४.१ "या राजप्रमुख" शब्द उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।,
  5. ५.० ५.१ "देखिये विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या सी॰ ओ॰ १९ तारीख १० अगस्त, १९५० भारत का असाधारण गजट भाग २ अनुभाग ३ पष्ठ १६३ द्वारा प्रकाशित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश १९५०, और विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या सी॰ ओ॰ ३२ तारीख २० सितम्बर, १९५ भारत का गजट भाग २ अनुभाग ३ पृष्ठ ११९८ द्वारा प्रकाशित संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश १९५१।,
  6. ६.० ६.१ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा "उस राज्य" के स्थान पर रखे गये।,
  7. अनुच्छेद ३४२ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।