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अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या |
संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण | |
२६८ संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क |
९९ |
२६९ संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंपे जाने वाले |
९९ |
२७० संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित कर |
१०० |
२७१ संघ के प्रयोजनों के लिये शुल्क और करों पर अधिभार |
१०१ |
२७२ कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संग्रहीत हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे |
१०१ |
२७३ पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के स्थान में अनुदान |
१०१ |
२७४ राज्यों के हितों से सम्बद्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिपारिश की अपेक्षा |
१०१ |
२७५ कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान | १०२ |
२७६ वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर | १०२ |
२७७ व्यावृत्ति | १०३ |
२७८ [निरसित] | १०३ |
२७९ शुद्ध आगम की गणना | १०३ |
२८० वित्त आयोग | १०४ |
२८१ वित्त-आयोग की सिपारिशें | १०४ |
प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध | |
२८२ संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय |
१०४ |
२८३ संचित निधियों की, आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों में जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि |
१०४ |
२८४ लोक-सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अन्य धन की अभिरक्षा |
१०५ |
२८५ संघ की सम्पत्ति की राज्य के करों से विमुक्ति | १०५ |
२८६ वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्बन्धन | १०५ |
२८७ विद्युत पर करों से विमुक्ति | १०६ |
२८८ पानी या विद्युत के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले करों से अवस्थाओं में विमुक्ति |
१०६ |
२८६ संघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति और आय की विमुक्ति | १०७ |
२९० कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन | १०७ |
२९०क कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक देनगी | १०८ |
२९१ शासकों की निजी थैली की राशि | १०८ |