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अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या |
३११ संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना |
११५ |
३१२ अखिल भारतीय सेवायें | ११५ |
३१३ अन्तर्कालीन उपबन्ध | ११५ |
३१४ कतिपय सेवाओं के वर्तमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध |
११६ |
अध्याय २—लोकसेवा आयोग | |
३१५ संघ और राज्यों के लिये लोक सेवा आयोग | ११६ |
३१६ सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि | ११६ |
३१७ लोकसेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना |
११७ |
३१८ आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति |
११८ |
३१९ आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के सम्बन्ध में प्रतिषेध |
११८ |
३२० लोकसेवा आयोगों के कृत्य | ११८ |
३२१ लोकसेवा-आयोगों के कृत्यों के विस्तार की शक्ति | १२० |
३२२ लोकसेवा आयोगों के व्यय | १२० |
३२३ लोकसेवा आयोगों के प्रतिवेदन | १२० |
भाग १५ | |
३२४ निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे | १२१ |
३२५ धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा किसी विशेष निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा |
१२२ |
३२६ लोक-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना |
१२२ |
३२७ विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद् की शक्ति |
१२२ |
३२८ किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति |
१२२ |
३२९ निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक |
१२२ |
भाग १६ | |
३३० अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये लोक-सभा में स्थानों का रक्षण |
१२३ |
३३१ लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व | १२३ |
३३२ राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण |
१२३ |