पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/३५

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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या
३११ संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना
११५
३१२ अखिल भारतीय सेवायें ११५
३१३ अन्तर्कालीन उपबन्ध ११५
३१४ कतिपय सेवाओं के वर्तमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध
११६

अध्याय २—लोकसेवा आयोग

३१५ संघ और राज्यों के लिये लोक सेवा आयोग ११६
३१६ सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि ११६
३१७ लोकसेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना
११७
३१८ आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
११८
३१९ आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के सम्बन्ध में प्रतिषेध
११८
३२० लोकसेवा आयोगों के कृत्य ११८
३२१ लोकसेवा-आयोगों के कृत्यों के विस्तार की शक्ति १२०
३२२ लोकसेवा आयोगों के व्यय १२०
३२३ लोकसेवा आयोगों के प्रतिवेदन १२०

भाग १५
निर्वाचन

३२४ निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे १२१
३२५ धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा किसी विशेष निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा
१२२
३२६ लोक-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
१२२
३२७ विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद् की शक्ति
१२२
३२८ किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति
१२२
३२९ निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
१२२

भाग १६
कतिपय वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

३३० अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये लोक-सभा में स्थानों का रक्षण
१२३
३३१ लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व १२३
३३२ राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण
१२३