पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/३९

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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

भाग १८
आपात-उपबन्ध

३५२ आपात की उद्घोषणा १३२
३५३ आपात की उद्घोषणा का प्रभाव १३२
३५४ आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्त्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों की प्रयुक्ति
१३३
३५५ वाह्य आक्रमण और आभ्यान्तरिक अशान्ति से राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य
१३३
३५६ राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध
१३३
३५७ अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के अधीन विधायिनी शक्तियों का प्रयोग
१३४
३५८ आपातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन १३५
३५९ आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्त्तन का निलम्बन
१३५
३६० वित्तीय-आपात के बारे में उपबन्ध १३५

भाग १९
प्रकीर्ण

३६१ राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण १३७
३६२ देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार १३८
३६३ कतिपय संधियों, करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन
१३८
३६४ महा-पत्तनों और विमान-क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध १३८
३६५ संघ द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुवर्तन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव
१३९
३६६ परिभाषाएं १३९
३६७ निर्वचन १४१

भाग २०
संविधान का संशोधन

३६८ संविधान के संशोधन के लिये क्रिया १४३

भाग २१
अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध

३६९ राज्य-सूची में के कुछ विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो कि वे विषय समवर्ती सूची के हैं
१४४
३७० जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध
१४४
३७१ आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और मुम्बई राज्यों के विषय में विशेष उपबन्ध १४५