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भारत का संविधान


सप्तम अनुसूची

(ख) अफीम, भांग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों तथा स्वापकों,.को छोड़ कर, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत करके, जिनमें कि मद्यसार अथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क।

८५. निगम-कर।

८६. व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़ कर उसके मूलधन-मूल्य पर कर, समवायों के मूल-धन पर कर।

८७. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क।

८८. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क।

८९. रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल के जनभाड़े और वस्तु-भाड़े पर कर।

९०. मुद्रांक शुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार के सौंदों पर कर।

९१. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, वीमा-पत्रों, अंशों के हस्तान्तरण, ऋृण-पत्रों, प्रति-पत्रियों और प्राप्तियों के संबंध में लगने वाले मुद्रांक-शुल्क की दर।

९२. समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।

[१][९२क. समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर उस सूरत में कर जिसमें कि ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य की चर्या में हो,]

९३. इस सूची के विषयों मे से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध।

९४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच, परिभाषा और सांख्यकी।

९५. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के विषयों में से किसी के संबंध में क्षेत्राधिकार और शक्तियां, नावधिकरण-क्षेत्राधिकार।

९६. किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीस।

[२]९७. सूची (२) या (३) में से किसी में अवणित किसी कर के सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय।

सूची २—राज्यसूची

१. सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु असैनिक शक्ति की सहायता के लिये संघ के नौ, स्थल या विमान बलों के प्रयोग को अन्तर्गत न करते हुए)।

२. आरक्षी, जिसके अन्तर्गत रेल या और ग्राम आरक्षी भी है।

३. न्याय-प्रशासन, उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का गठन और संघठन, उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक, भाटक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया, उच्चतमन्यायालय को छोड कर सब न्यायालयो मे ली जाने वाली फ़ीसें।

४. कारागार, सुधारालय, वोरस्टल मंस्थायें और तद्रूप अन्य संस्थायें और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थानों के उपयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध।


  1. संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २ द्वारा अन्तस्थापित।
  2. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी।