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भारत का संविधान


सप्तम अनुसूची

५. स्थानीय शासन अर्थात् नगर-निगम, सुधार-प्रन्याम, जिला-मंडलों, खनिज-वसाते प्राधि-कारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।

६. सार्वजनिक स्वास्थ और स्वच्छता, चिकित्सालय और औषधालय।

७. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्राये।

८. मादक पानों अर्थात् मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय।

९. अंगहिनों और नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की महायता।

१०. शव गाड़ना और कबरस्थान; शव दाह और श्मशान।

११. सूची? की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि-२५ के उपबन्धों क अधीन रहते हए शिक्षा, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी है।

१२. राज्य से नियंत्रित या वित्त-पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय वा अन्य समतुल्य संस्थाएँ [१][संसद् द्वारा निर्मित विधि के द्वाग या अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित] मे भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख।

१३. संचार अर्थात् सडके, पुल, नौका घाट तथा सूची १ में अनाल्लखत संचार के अन्य साधन, ट्राम-पथ, रज्जुपथ, अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर यातायात, वैसे जल-पथों के विषय में सूची १ और सूची ३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुये यंत्रचालित यानो को छोड़ कर अन्य यान।

१४. कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों से रक्षा तथा उद्भिद् रोगों का निवारण भी है।

१५. पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण, शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवमाय।

१६. पश्वरोध और पशुओं के अतिचार का निवारण।

१७. सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल, अर्थात जल सम्भरण, सिंचाई और नहरें, जल निस्सारण और बंध, जल-संग्रह और जल-शक्ति।

१८. भूमि, अर्थात्, भूमि में या पर अधिकार, भूधृति जिसके अन्तर्गत भूस्वामी और किमानों का संबंध भी है, तथा भाटक का संग्रहण कृषि भूमि का हस्तांतरण और अन्य संक्रमण, भूमि-सुधार और कृषि संबंधी उधार, उपनिवेषण।

१९. वन।

२०. वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा।

२१. मीन-क्षेत्र।

२२. सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धों के अधीन रहते हए प्रति पालक अधिकरण, भार-ग्रस्त और कुर्क सम्पदायें।

२३. संघ के नियंत्रणाधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये खानों का विनियमन और खनिजों का विकास।


  1. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धाग २७ द्वारा “संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित” के स्थान पर रखे गये।