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भारत का संविधान


सप्तम अनुसूची

२२. व्यापार-संघ; प्रौद्योगिक और श्रमिक विवाद।

२३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नौकरी और बेकारी।

२४. श्रमिकों का कल्याण जिसके अन्तर्गत कार्य की शर्ते, भविष्य-निधि, नियोजक-दायित्व, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति-वेतन और प्रसूति-सुविधायें भी है।

२५. श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण।

२६. विधि-वृत्तियां, वैद्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां।

२७. भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

२८. पूर्त और पूर्त-संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक धर्मस्व और धार्मिक संस्थाएं।

२६. मानवों, पशुओ और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांऋमिक और सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फैलने का निवारण।

३०. जीवन संबंधी सांख्यकी, जिम के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीयन भी है।

३१. मंसद्-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित पत्तनों में भिन्न पत्तन।

३२. राष्ट्रीय जल-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तर्देशीय जल-पथों पर यंत्र-चालित यानों विषयक नौ-वहन और नौ-परिवहन तथा ऐसे जल-पथों पर पथ-नियम, तथा अन्तर्देशीय अल-पथों पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन।

[१][३३. (क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोक हित में इष्टकर घोषित किया गया है वहां उस उद्योग में के उत्पादों में,और उसी प्रकार के आयात किये गये मालों का ऐसे उत्पादों के रूप में,

(ब) खाद्य पदार्थों का, जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी हैं,

(ग) ढोरों के चारे का, जिनके अन्तर्गत खली और अन्य सारकृत चारे है,

(घ) कच्ची रुई का, चाहे धुनी हुई हो या विना धुनी हुई हो और बिनौले का, और

(ङ) कच्चे पटसन का,

व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, संभरण और वितरण।]

३४. मूल्य-नियंत्रण।

३५. यंत्र चालित यान जिनके अन्तर्गत वे सिद्धांत भी हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है।

३६. कारखाने।

३७. वाष्पयंत्र।

३८. विद्युत।

३९. समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।


  1. संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा प्रतिस्थापित।

27-1M. of Law/57