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भारत का संविधान


सप्तम अनुसूची

४०. [१][संसद् द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित] से भिन्न पुरातत्व संबंधी स्थान और अवशेष।

४१. विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की कृषि भूमि सहित अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन।

[२][४२. सम्पत्ति का अर्जन और अधिग्रहण।]

४३. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की, जिस के अन्तर्गत भूराजस्व की बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली।

४४. न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों को छोड़ कर अन्य मुद्रांक शुल्क, किन्तु इस के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क की दरें नहीं हैं।

४५. सूची २ या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच और सांख्य की।

४६. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के. विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां।

४७. इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इन के अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं।


  1. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २७ द्वारा "संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित" के स्थान पर रखे गये।
  2. उपरोक्त की ही धारा २६ द्वारा मूल प्रविष्टि ४२ के स्थान पर रखी गयी।