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भारत का संविधान


१५. संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का संयुक्त प्रान्त ऐक्ट २६)।

१६. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का अधिनियम ६०)।

१७. बीमा (संशोधन) अधिनियम, १९५० (१९५० का अधिनियम ४७) की धारा ४२ द्वारा यथा अन्तःस्थापित, बीमा अधिनियम, १९३८ (१९३८ का अधिनियम ४) की ५२ क से लेकर ५२ छ तक की धाराएं।

१८. रेल समवाय (आपात उपबन्ध) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का अधिनियम ५१)।

१९. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का अधिनियम २६) की धारा १३ द्वारा यथा अन्तःस्थापित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का अधिनियम ६५) का अध्याय ३ क।

२०. १९५१ का पश्चिमी बंगाल अधिनियम २९ द्वारा यथा संशोधित पश्चिमी बंगाल भूमि विकास और आयोजन अधिनियम, १९४८ (१९४८ का पश्चिमी बंगाल अधिनियम २१)।