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परिशिष्ट
संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६
भारत के संविधान के अपर संशोधन के लिए अधिनियम
(१९ अक्तूबर, १९५६)
भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित हो:—
संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ
१. (१) यह अधिनियम संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ के नाम से ज्ञात हो सकेगा।
(२) यह १९५६ की नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।अनुच्छेद १ और
प्रथम अनुसूची का
संशोधन
२. (१) संविधान के अनुच्छेद १ में
- (क) खंड (२) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्—
- "(२) वे राज्य और उन के राज्य-क्षेत्र के होंगे जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं," और
- (ख) खंड (३) में उपखंड (ख) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाएगा, अर्थात्—
- "(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित संघ राज्य-क्षेत्र, था" ।
(२) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ और बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्र हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ द्वारा यथा संशोधित, संविधान की प्रथम अनुसूची के स्थान में निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्—
नाम | | राज्यक्षेत्र |
---|---|---|
१. आन्ध्र प्रदेश | | वे राज्यक्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १६५३ की धारा (३) की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं तथा वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं। |
२. आसाम | वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले आसाम प्रान्त, खासी राज्य और आसाम आदिमजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो आसाम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम १९५१ की अनुसूची में उल्लिखित, इससे अपवर्जित हैं। |