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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय


(१२) कांग्रेसके पास कमसे-कम ५० पौंडकी रकम होनेपर अवैतनिक मन्त्री उसे अपनी पसन्दगीके किसी बैंकमें नेटाल भारतीय कांग्रेसके नाम जमा कर देगा।

(१३) अवैतनिक मन्त्री यदि द्रव्य बैंकमें जमा न करे तो उसके लिए उसे जिम्मेदार समझा जायेगा।

(१४) ५ पौंडसे अधिक अनियमित खर्च करनेके लिए कमेटी से पहले अधिकार प्राप्त करना जरूरी होगा। अगर अध्यक्ष या मन्त्री कमेटीकी पूर्व-स्वीकृति के बिना उपर्युक्त रकमसे अधिक खर्च करे तो यह माना जायेगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी पर ऐसा किया है। अवैतनिक मन्त्री ५ पौंड तककी चेकपर स्वयं हस्ताक्षर करेगा। इससे अधिक रकमकी चेकपर इन सदस्यों में से किसीके साथ संयुक्त हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा — सर्वश्री अब्दुल्ला हाजी आदम, मूसा हाजी कासिम, अब्दुल कादर, कोलंदावेलु पिल्ले, पी° दावजी मुहम्मद, हुसेन कासिम।

(१५) बैठकका काम चलानेके लिए कोरम १० सदस्योंका होगा। सभापति और मन्त्री इसके अतिरिक्त होंगे।

(१६) बैठककी सूचना सदस्योंको कमसे कम दो दिन पहले दी जायेगी। यह सूचना अवैतनिक मन्त्री देंगे।

(१७) अगर डाक अथवा किसी संदेशवाहक द्वारा लिखित सूचना दी जाये तो माना जायेगा कि सोलहवाँ नियम पूरा हो गया।

(१८) यदि कमेटीका कोई सदस्य लगातार ६ बैठकों में अनुपस्थित रहे तो उसका नाम सदस्य-सूचीसे खारिज किया जा सकेगा (कमेटी उसे अपने इस इरादे-की सूचना पहले दे देगी)। बैठकमें अनुपस्थित रहनेवाले सदस्यको अगली बैठकमें अपनी अनुपस्थितिका कारण बताना होगा।

(१९) जो सदस्य बिना कोई उचित कारण बताये लगातार तीन महीनेतक अपना चन्दा नहीं देगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(२०) कमेटी की किसी भी बैठक में धूम्रपानकी इजाजत नहीं होगी।

(२१) अगर दो सदस्य एक साथ भाषण देनेके लिए खड़े हो जायें, तो पहले कौन बोले इसका निर्णय सभापति करेगा।

(२२) अगर सदस्य काफी संख्या में उपस्थित हों तो कमेटीकी बैठक निश्चित समयपर शुरू हो जायेगी । परन्तु यदि निश्चित समयपर या उसके आधे घंटे बाद तक उपस्थित सदस्योंकी संख्या काफी न हो तो बैठक बिना कोई कार्रवाई किये खत्म हो जायेगी।

(२३) नेटाल इंडियन एसोसिएशनको सभा भवन और पुस्तकालयका उपयोग मुफ्त करनेकी इजाजत होगी। इसके बदले में वह लेखन कार्य आदि जैसी उचित सेवाएँ प्रदान करेगा।

(२४) कांग्रेसके सब सदस्योंको कांग्रेस पुस्तकालयका उपयोग करनेका अधिकार होगा।