उपर्युक्त कानूनके मातहत जो नियम जारी किये गये हैं, उनके अनुसार बम्बई परिषद में अतिरिक्त सदस्योंके अठारह स्थानोंमें से ८ चुनावके द्वारा भरे जाते हैं। और बम्बई निगमको (जो स्वयं एक प्रातिनिधिक संस्था है), ऐसे ही अन्य नगरपालिकाके निगमों या उनके एक या एकसे अधिक समूहोंको जिन्हें स परिषद गवर्नर समय-समयपर बनाये, जिला और स्थानीय बोर्डों या उनके एक या एकसे अधिक समूहोंको, दक्षिणके सरदारोंको या ऊपर बताये हुए जैसे बड़े-बड़े क्षेत्र मालिकोंके वर्गों, व्यापारियों के संघों और बम्बई विश्वविद्यालयकी सेनेटको बहुमतसे इन सदस्योंका चुनाव करनेका अधिकार है। जिन विभिन्न प्रदेशोंमें विधान परिषदें मौजूद हैं, उनकी विभिन्न प्रातिनिधिक संस्थाओंके द्वारा या उनकी सिफारिशपर सदस्योंका चुनाव करनेके लिए भी ऐसे ही नियम प्रकाशित कर दिये गये हैं।
मताधिकारके या चुने जानेवाले सदस्योंके सम्बन्धमें रंग-भेद अथवा वर्गभेदसे काम नहीं लिया गया। सर्वोच्च विधान परिषदके एक भारतीय सदस्यने, जिन्हें बम्बई विधान परिषदने चुनकर भेजा था, इस्तीफा दे दिया है। उस स्थानके लिए अब जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें एक यूरोपीय और शेष भारतीय हैं। अगले सप्ताहकी डाक आनेपर चुनावका नतीजा मालूम हो जायेगा।
जो बड़े लोग इस विषयपर अधिकारपूर्वक बोलनेके योग्य हैं वे इसे और नगर- पालिकाके प्रतिनिधित्वको किस दृष्टिसे देखते हैं, यह बतानेके लिए मैं केवल एक उद्धरण यहाँ दे रहा हूँ। सोसाइटी ऑफ आर्ट्सके सामने भाषण करते हुए सर विल्सन इंटरने १५ फरवरी, १८९३ को कहा था :
१८५८ की घोषणाका एक अंश इस प्रकार है :
इन तथ्योंकी दृष्टिसे नये मताधिकार-विधेयकको देखा जाये तो उसे समझना बहुत कठिन होगा। उपनिवेशियोंके सामने सवाल बहुत आसान है। क्या भारतीय समाजका मताधिकार छीन लेना आवश्यक है? अगर है तो मेरा निवेदन है कि