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प्रार्थनापत्र : जो° चेम्बरलेनको


४. वह नाम दर्ज कराने के पहले कमसे कम तीन वर्षतक उपनिवेश में रह चुका हो और नीचे लिखी योग्यताओंमें से कोई एक उसमें हो :

(क) प्रत्येक वर्षकी पहली जनवरीको और उससे पहले के ६ महीनों में उसके पास उस क्षेत्रके अन्दर सारा खर्च और देनदारी छोड़ कर ३०० रुपये मूल्यकी या २५ रुपये मासिक आयकी अचल सम्पत्ति रही हो।

(ख) नाम दर्ज करानेकी तारीखको वह उस क्षेत्रमें स्थित अचल सम्पत्ति का कमसे कम २५ रुपये मासिक किराया दे रहा हो। इसी तरह वह उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्वके छः महीनों में इतना किराया देता रहा हो।

(ग) वह उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्व तीन महीने से उस क्षेत्रमें रह रहा हो। या, उसमें उसके व्यापार अथवा नौकरीका मुख्य स्थान रहा हो। और, वह उपनिवेश के अन्दर कमसे कम ३,००० रुपयोंकी अचल सम्पत्तिका मालिक हो।

(घ) वह उपर्युक्त योग्यताओं में से कोई भी एक योग्यता रखनेवाली स्त्रीका पति या ऐसी विधवाका सबसे बड़ा लड़का हो।

(ङ) वह उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्व तीन महीने से उस क्षेत्रमें रहा हो या उसमें उसके व्यापार अथवा नौकरीका मुख्य स्थान रहा हो। और उसे कमसे कम ६०० रुपये वार्षिक या ५० रुपये मासिक वेतन मिलता हो।

(च) वह उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्व तीन महीने से उस क्षेत्रमें रहा हो। या, उसमें उसके व्यापार अथवा नौकरीका मुख्य स्थान रहा हो। और, वह कमसे कम ५० रुपये वार्षिक परवाना शुल्क देता हो। शर्तें ये हैं कि :

(१) ऐसे किसी आदमीको मतदाता सूची में नाम लिखाने या परिषद के सदस्य के चुनाव में मत देनेका हक नहीं होगा, जिसे हमारे राज्यकी किसी अदालत द्वारा जालसाजीके अपराधमें सजा दी गई हो; या जिसे ऐसी अदालतने मौत, गुलामी, सख्त कैद या १२ महीने से ज्यादा कैदकी सजा दी हो; और जिसने वह सजा या उसके बदले में दी गई सजा न भोगी हो, या हमसे अप्रतिबन्धित क्षमा प्राप्त न की हो।

(२) ऐसे किसी व्यक्तिको किसी वर्ष में मतदाता नहीं बनाया जायेगा जिसने उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्व १२ महीनोंके अन्दर सरकार या गिरजाघरसे किसी प्रकारकी आर्थिक सहायता पाई हो।

(३) ऐसे किसी व्यक्तिको किसी वर्ष में मतदाता नहीं बनाया जायेगा, जो नाम दर्ज करनेवाले अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेटेकी उपस्थितिमें अपना नाम दर्ज करानेके कागजपर अपने हाथसे हस्ताक्षर न करे, तारीख न डाले