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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

 

सूची ख

सेवामें, उपनिवेश-सचिव,

महोदय,—मैं १८९७ के कानून नं॰. . . . . . . .के अमलसे बरी किये जानेकी मांग पेश करता हूँ।

मेरा पूरा नाम. . . . . . . . . .है। गत १२ माससे मेरा निवासस्थान. . . . . . .रहा है। मेरा व्यापार या धन्धा . . . . . . . .है। मेरा जन्म. . . . . . . . . में सन् . . . . . . . . में हुआ था।

आपका, आदि,

परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयके आदेशसे आज ५ मई, १८९७ को राज्य-भवन (गवर्नमेंट हाउस), नेटालमें दिया

टामस के॰ मरे,
उपनिवेश-सचिव

परिशिष्ट ग

वाल्टर हेली-हचिन्सन,
'गवर्नर'

नं॰ १८, १८९७

अधिनियम
"थोक और फुटकर विक्रेताओंको परवाने देने-सम्बन्धी कानूनमें संशोधनार्थ"

चूंकि थोक और फुटकर विक्रेताओंके परवानोंका, जो १८९६ के अधिनियम ३८ के अन्तर्गत दिये गये हों, नियमन और नियन्त्रण करना आवश्यक है :

इसलिए नेटालकी विधानपरिषद और विधानसभाके परामर्श तथा सम्मति से महा महिमामयी सम्राज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती हैं :

१. सन् १८७२ के कानून नं॰ १९ की धारा ७१ के उपखण्ड (क) में उल्लिखित वार्षिक परवानोंमें थोक विक्रेताओंके परवाने शामिल होंगे।

२. इस अधिनियमके लिए "फुटकर विक्रेता" और "फुटकर परवाने"—ये शब्द हर प्रकारके खुदरा विक्रेताओं और खुदरा परवानोंपर लागू समझे जायेंगे। इनमें फेरीवाले और फेरीवालों के परवाने भी शामिल होंगे। परन्तु १८९६ के ३८ वें अधिनियमके अन्तर्गत दिये गये परवाने शामिल नहीं होंगे।

३. हरएक नगर-परिषद या नगर-निकाय (टाउन बोर्ड) को समय-समयपर एक अधिकारीकी नियुक्ति करने का अधिकार होगा। यह अधिकारी नगर या नगर-क्षेत्रमें