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प्रर्थनापत्र : उपनिवेश-मंत्रीको

गिरफ्तारी के बारेमें कोई दावा करने का हकदार न होगा कि वह गिरमिटिया भारतीय नहीं है।

५. जो व्यक्ति अपना झूठा परिचय देकर परवाना प्राप्त करेगा या अपने परवानेका छलपूर्ण उपयोग होने देगा, "वह १८९५ के कपटपूर्ण परवाना अधिनियम" के अन्तर्गत अपराधी माना जायेगा।

 

सूची
१८९७ के कानून नं॰ २८ के अनुसार परवाना

नकल परवाना
मजिस्ट्रेटका विभाग.........
नाम....... यह परवाना रखनेवाले भारतीयका नाम..
स्त्री या पुरुष......... स्त्री या पुरुष.........
मूलनिवास.......... मूलनिवास (देश और गाँव)........
पिताका नाम......... पिताका नाम........
माताका नाम......... माताका नाम.........
जाति.......... जाति..........
उम्र......... उम्र.........
ऊँचाई.......... ऊँचाई...........
रंग......... रंग...........
हुलियाके निशान............ हुलियाके निशान..........
अगर विवाहित है तो किसके साथ.. अगर विवाहित है तो किसके साथ..
हैसियत, पद.......... हैसियत, पद...........
निवासस्थान............ निवासस्थान...........
पेशा.......... पेशा या जीविका का साधन..........
तारीख........... तारीख. . .माह. . .सन् . . .१८९

भारतीय प्रवासी-संरक्षक

परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयके आदेश से आज तारीख २९ मई, १८९७ को राज्यभवनमें दिया

 

टामस के॰ मरे
उपनिवेश-सचिव

मुद्रित प्रतिकी फोटो-नकल (एस॰ एन॰ २४३०-३५) से