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यदि कोई हो, शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देय होगा।


बशर्ते कि, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, इस उप-धारा के तहत एक कार्रवाई चार साल की अवधि के बाद की जा सकती है, लेकिन उस दस्तावेज के पंजीकरण की तारीख से आठ साल की अवधि से पहले जिस पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर ड्यूटी शुल्क प्रभार्य है।


स्पष्टीकरण उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण अधिकारी के किसी भी आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की शेष राशि का भुगतान कलेक्टर को उप-धारा (3) के तहत किसी भी लिखत पर कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा।


(4) यदि उप-धारा (2) के तहत जांच और उप-धारा (3) के तहत परीक्षण पर कलेक्टर संपत्ति का बाजार मूल्य पाता है-


(i) सही मायने में निर्धारित और दस्तावेज विधिवत स्टांप युक्त, वह अनुमोदन द्वारा प्रमाणित करेगा कि इस पर विधिवत स्टांप लगाई गई है और इसे संदर्भित करने वाले व्यक्ति को लौटा दिया देगा;


ii) सही मायने में निर्धारित नहीं किया गया और सही मायने में स्टांप नहीं लगाई गई है, उचित शुल्क के भुगतान की मांग करेगा या उसमें कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि के साथ उचित शुल्क की राशि के चार गुना से अनधिक या शेष राशि के हिस्से के साथ।


(4 ए) उप-धारा (4) के खंड (ii) के तहत भुगतान किए जाने वाले शेष स्टांप शुल्क या दंड के साथ-साथ कलेक्टर विलेख के निष्पादन की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक परिकलित शेष स्टाम्प



उद्‌घोषणा
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