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शुल्क की राशि पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने की भी मांग करेगा:


बशर्ते कि इस उप-धारा तहत ब्याज की राशि की पुनर्गणना की जाएगी यदि शेष स्टाम्प ड्यूटी की राशि अपील या पुनरीक्षण पर या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा भिन्न होती है।


(4 बी) उप-धारा (4 ए) के तहत देय ब्याज की राशि को देय राशि में जोड़ा जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि का हिस्सा माना जाएगा।


(4 सी) जहां किसी न्यायालय या प्राधिकरण के किसी भी आदेश से शेष स्टांप शुल्क की वसूली रुकी हुई है और इस तरह के रोक के आदेश को बाद में रद्द कर दिया जाता है, उप-धारा (4 ए) में निर्दिष्ट ब्याज भी ऐसी किसी भी अवधि के लिए देय होगा, जिसके दौरान स्थगन आदेश लागू रहा।


(4 डी) इस अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई या जमा की गई, या उससे वसूल की गई, या उसे वापस की जाने वाली कोई भी राशि, पहले उसके खिलाफ बकाया स्टांप शुल्क या जुर्माना, यदि कोई हो, के सापेक्ष समायोजित की जाएगी और उससे बचने वाली राशि उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, पर समायोजित की जाएगी।"

23. तद्नुसार, इस प्रकरण में सहायक स्टाम्प कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णयन किया गया। विक्रय विलेख सम्पत्ति का निरीक्षण करने के पश्चात् सहायक स्टाम्प कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विक्रय विलेख में सम्पत्ति का विवरण गलत

उद्‌घोषणा
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"