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तुलनीय संपत्ति का उदाहरण नहीं है तो ऐसी संपत्ति जो किराएदार के कब्जे में है का बाजार मूल्य ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य से घटाकर प्राप्त किया जा सकता है जो किराएदार के कब्जे में न हो।


26. लिखित दलीलों में, व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने बाजार मूल्य की गणना के लिए बिक्री के समझौते की तारीख ( 1966 ) के बाजार मूल्य और अपीलकर्ताओं द्वारा समझौते के माध्यम से दी गई भूमि के एक तिहाई के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए एक सूत्र का सुझाव दिया है। हालांकि, यह तर्क स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बेची गई संपत्ति का बाजार मूल्य बिक्री विलेख के निष्पादन की तिथि पर निर्धारित करना होगा।


27. सहायक कलेक्टर, अपीलीय प्राधिकारी, और उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे का फैसला हमारे द्वारा ऊपर धारित किए गए के संदर्भ में नहीं किया है। भले ही मार्गदर्शन मूल्य रु. 24,000/- प्रति वर्ग मीटर को बिक्री विलेख भूमि के बाजार मूल्य के रूप में लिया जाता है, बाजार मूल्य से आवश्यक कटौती करनी होगी क्योंकि अपीलकर्ता पहले से ही बिक्री विलेख भूमि के किरायेदारों के रूप में काबिज थे। जिस सीमा तक कटौती की जा सकती है, वह किरायेदारी की प्रकृति और अन्य भौतिक कारकों पर निर्भर करेगा। कुछ किरायेदारी प्रासंगिक किराया नियंत्रण कानून के तहत संरक्षित हो सकती हैं, जबकि कुछ संरक्षित नहीं भी हो सकती हैं। यह सब साक्ष्य का मामला है।


28. विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि पर विक्रय विलेख भूमि के बाजार मूल्य से संबंधित मुद्दे को विवाद के पक्षकारों को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देकर निर्णीत किया जाना चाहिए। सहायक कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या किरायेदारों के कब्जे वाली संपत्ति का तुलनीय बिक्री उदाहरण उपलब्ध है। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो सहायक कलेक्टर को

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