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पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/११

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[iv]

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या
५५ राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति २२
५६ राष्ट्रपति की पदावधि २३
५७ पुननिर्वाचन के लिये पात्रता २३
५८ राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अहंताएं २३
५९ राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें २४
६० राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान २४
६१ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया २४
६२ राष्ट्रपति-पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि २५
६३ भारत का उपराष्ट्रपति २५
६४ उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-सभा का सभापति होना २५
६५ राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना अथवा उसके कृत्यों का निर्वाहन २६
६६ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन २६
६७ उपराष्ट्रपति की पदावधि २६
६८ उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि २७
६९ उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान २७
७० अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन २७
७१ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त विषय २७
७२ क्षमा, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघू-करण करने की राष्ट्रपति की शक्ति २८
७३ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार २८

मंत्रि-परिषद्

७४ राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद् २९
७५ मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध २९

भारत का महान्यायवादी

७६ भारत का महान्यायवादी २९

सरकारी कार्य का संचालन

७७ भारत सरकार के कार्य का संचालन ३०
७८ राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रधानमंत्री के कर्तव्य ३०