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| अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या |
अध्याय २––संसद् | |
साधारण | |
| ७९ संसद् का गठन | ३० |
| ८० राज्य-सभा की रचना | ३० |
| ८१ लोक-सभा की रचना | ३१ |
| ८२ प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन
संसद् के सदनों की अवधि || ३२ | |
| ८४ संसद् की सदस्यता के लिये अर्हता | ३२ |
| ८५ संसद् के सत्त, सत्तावसान और विघटन | ३३ |
| ८६ सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार | ३३ |
| ८७ संसद् के प्रत्येक सत्तारम्भ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण | ३३ |
| ८८ सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार | ३३ |
संसद् के पदाधिकारी | |
| ८९ राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति | ३३ |
| ९० उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग, तथा पद से हटाया जाना | ३४ |
९१ उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति |
३४ |
९२ जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा |
३४ |
| ९३ लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष | ३४ |
| ९४ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना | ३५ |
९५ अध्यक्ष पद के कर्तव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
३५ |
९६ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्षलोक-सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा |
३५ |
| ९४ सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते | ३६ |
| ९५ संसद् का सचिवालय | ३६ |
कार्य-संचालन | |
| ९९ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | ३६ |
| १०० सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति | ३६ |
2––l Law/57