यह पृष्ठ जाँच लिया गया है।
[v]
अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या |
अध्याय २––संसद् | |
साधारण | |
७९ संसद् का गठन | ३० |
८० राज्य-सभा की रचना | ३० |
८१ लोक-सभा की रचना | ३१ |
८२ प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन
संसद् के सदनों की अवधि || ३२ | |
८४ संसद् की सदस्यता के लिये अर्हता | ३२ |
८५ संसद् के सत्त, सत्तावसान और विघटन | ३३ |
८६ सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार | ३३ |
८७ संसद् के प्रत्येक सत्तारम्भ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण | ३३ |
८८ सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार | ३३ |
संसद् के पदाधिकारी | |
८९ राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति | ३३ |
९० उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग, तथा पद से हटाया जाना | ३४ |
९१ उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति |
३४ |
९२ जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा |
३४ |
९३ लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष | ३४ |
९४ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना | ३५ |
९५ अध्यक्ष पद के कर्तव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
३५ |
९६ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्षलोक-सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा |
३५ |
९४ सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते | ३६ |
९५ संसद् का सचिवालय | ३६ |
कार्य-संचालन | |
९९ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | ३६ |
१०० सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति | ३६ |
2––l Law/57