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भारत का संविधान

 

भाग—६-राज्य—अनु॰ १६७-१७०

(ग) किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का, कर्तव्य होगा।

अध्याय ३.—राज्य का विधानमंडल
साधारण

राज्य के विधान
मंडलों का गठन
१६८. (१) प्रत्येक राज्य के लिय एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा—

(क) बिहार, मुम्बई [१][मध्य प्रदेश], मद्रास [मैसूर], पंजाब, [२][उत्तर प्रदेश] और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में दो सदनों से,
(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, मिल कर बनेगा।

(२) जहां किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हों वहां एक विधान- परिषद् और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां केवल एक सदन हो वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा। राज्यों में विधान-
परिषद का उत्सा-
दन या सृजन
१६९. (१) अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा किसी विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन के लिये अथवा वैसी परिषद् से रहित राज्य में वैसी परिषद् के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी यदि राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यन बहुमत से पारित कर दिया हो।

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे अनपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे।

(३) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

विधान-सभाओं की रचना

[३][१७०. (१) अनुच्छेद ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक विधान-सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन रचना द्वारा चुने हुए पांच सौ से अधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।


  1. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा ८ द्वारा अन्तःस्थापित (जब अधिसूचित हो)।
  2. संविधान (प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों का संशोधन) आदेश १९५० (सी॰ प्रो॰ ३, तारीख २५ जनवरी, १९५०) द्वारा "युक्त प्रान्त" के स्थान पर रखा गया।
  3. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा ८ द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर रखा गया।