पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/२१

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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

सरकारी कार्य का संचालन

१६६ राज्य की सरकार के कार्य का संचालन ६०
१६७ राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्त्तव्य ६०

अध्याय ३—राज्य का विधान-मण्डल

साधारण

१६८ राज्यों के विधान-मंडलों का गठन ६१
१६९ राज्यों में विधान परिषद् का उत्सादन या सृजन ६१
१७० विधान-सभाओं की रचना ६१
१७१ विधान-परिषदों की रचना ६२
१७२ राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि ६३
१७३ राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता ६४
१७४ राज्य के विधान-मंडल के सत्ता, सत्तावसान और विघटन ६४
१७५ सदन या सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
६४
१७६ प्रत्येक सत्तारम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ६४
१७७ सदनों विषयक मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ६५

राज्य के विधान-मण्डल के पदाधिकारी

१७८ विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ६५
१७९ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना
६५
१८० अध्यक्ष-पद के कर्तव्य पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
६५
१८१ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा
६६
१८२ विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति ६६
१८३ सभापति और उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जान
६६
१८४ उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति
६६
१८५ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा
६७
१८६ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
६७
१८७ राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय ६७