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अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या |
सरकारी कार्य का संचालन | |
१६६ राज्य की सरकार के कार्य का संचालन | ६० |
१६७ राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्त्तव्य | ६० |
अध्याय ३—राज्य का विधान-मण्डल | |
साधारण | |
१६८ राज्यों के विधान-मंडलों का गठन | ६१ |
१६९ राज्यों में विधान परिषद् का उत्सादन या सृजन | ६१ |
१७० विधान-सभाओं की रचना | ६१ |
१७१ विधान-परिषदों की रचना | ६२ |
१७२ राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि | ६३ |
१७३ राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता | ६४ |
१७४ राज्य के विधान-मंडल के सत्ता, सत्तावसान और विघटन | ६४ |
१७५ सदन या सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार |
६४ |
१७६ प्रत्येक सत्तारम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण | ६४ |
१७७ सदनों विषयक मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार | ६५ |
राज्य के विधान-मण्डल के पदाधिकारी | |
१७८ विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष | ६५ |
१७९ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना |
६५ |
१८० अध्यक्ष-पद के कर्तव्य पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
६५ |
१८१ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा |
६६ |
१८२ विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति | ६६ |
१८३ सभापति और उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जान |
६६ |
१८४ उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति |
६६ |
१८५ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा |
६७ |
१८६ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते |
६७ |
१८७ राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय | ६७ |