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भारत का संविधान
भाग ८—संघ-राज्य-क्षेत्र—अनु॰ २४१—२४२
(४) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी राज्य के किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी संघ राज्य-क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तृत करने की या उससे अपवर्जित करने की, संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती।]
२४२. [कोड़गू] संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनसूची द्वारा निरसित।