पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/२२३

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भाग १०[१]

अनुसूचित और आदिमजाति क्षेत्र

अनुसूचित और
आदिमजाति क्षेत्रों
का प्रशासन
२४४. (१) आसाम राज्य के अतिरिक्त [२]/*** किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

(२) आसाम राज्य में के आदिम जाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

 

  1. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।
  2. "प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।