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| अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या |
कार्य-संचालन | |
| १८८ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | ६७ |
१८९ सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुये भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति |
६८ |
सदस्यों को अनर्हताएँ | |
| १९० स्थानों की रिक्तता | ६८ |
| १९१ सदस्यता के लिये अनर्हताएँ | ६९ |
| १९२ सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन | ६९ |
१९३ अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने और मत देने के लिये दंड |
६९ |
राज्य के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ | |
१९४ विधान मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि |
६९ |
| १९५ सदस्यों के वेतन और भत्ते | ७० |
विधान-प्रक्रिया | |
| १९६ विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध | ७० |
१९७ धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों निर्बन्धन |
७१ |
| १९८ धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया | ७१ |
| १९९ धन-विधेयकों की परिभाषा | ७२ |
| २०० विधेयकों पर अनुमति | ७३ |
| २०१ विचारार्थ रक्षित विधेयक | ७३ |
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया | |
| २०२ वार्षिक-वित्त-विवरण | ७३ |
| २०३ विधान-मंडल में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया | ७४ |
| २०४ विनियोग विधेयक | ७४ |
| २०५ अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान | ७५ |
| २०६ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान | ७५ |
| २०७ वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध | ७६ |