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पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/२५

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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

साधारणतया प्रक्रिया

२०८ प्रक्रिया के नियम ७३
२०९ राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
७७
२१० विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा ७७
२११ विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन ७७
२१२ न्यायालय विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जाँच न करेंगे ७७

अध्याय ४—राज्यपाल की विधायिनी शक्तियाँ

२१३ विधान-मंडल के विशृान्ति-काल में राज्यपाल की अध्यादेश-प्रख्यापन शक्ति
७७

अध्याय ५—राज्यों के उच्चन्यायालय

२१४ राज्यों के लिये उच्चन्यायालय ७८
२१५ उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होंगे ७९
२१६ उच्चन्यायालयों का गठन ७९
२१७ उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उसके पद की शर्तें
७९
२१८ उच्चतमन्यायालय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायालयों को लागू होना
८०
२१९ उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ८०
२२० स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि वृत्ति पर निर्बन्धन ८०
२२१ न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि ८०
२२२ एक उच्चन्यायालय से दूसरे को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण
८१
२२३ कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति ८१
२२४ अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति ८१
२२५ वर्तमान उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार ८१
२२६ कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्चन्यायालयों की शक्ति ८२
२२७ सब न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति ८२
२२८ विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण ८२
२२९ उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय ८३
२३० उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का संघ राज्य-क्षेत्रों में विस्तार ८३
२३१ दो या अधिक राज्यों के लिये एक उच्चन्यायालय की स्थापना ८३