पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/३२५

विकिस्रोत से
यह पृष्ठ जाँच लिया गया है।

 

भाग १९—प्रकीर्ण—अनु॰ ३६६-३६७

(२०) "रेल" के अन्तर्गत नहीं है—

(क) किसी नगर-क्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे; अथवा
(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे संसद् ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित किया हो;

[१]

(२२) "शासक" से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसने ऐसी कोई मसविदा या करार, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है, किया था तथा जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय अभिज्ञात है तथा उस के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है;
(२३) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस संविधान की अनुसूची;
(२४) "अनुसूचित जातियां" से अभिप्रेत है ऐसी जातियां, मूलवश या आदिमजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या, आदिमजातियों के भाग या उनमें के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं;
(२५) "अनुसूचित आदिमजातियां" से अभिप्रेत है ऐसी आदिमजातियां या आदिमजाति-समुदाय अथवा ऐसी आदिमजातियों या आदिम-जाति-समुदायों के भाग या उन में के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित आदिम-जातियां समझी जाती है;
(२६) "प्रतिभूतियाँ" के अन्तर्गत विधिपत्र भी है;
(२७) "उपखंड" में अभिप्रेत है उस खण्ड का उपखण्ड जिसमें कि यह पद आता है;
(२८) "कराधान" के अन्तर्गत है किसी कर या लाभ-कर का लगाना चाहे फिर वह साधारण या स्थानीय या विशेष हो, और "कर" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा;
(२९) "आय पर कर" के अन्तर्गत है अतिरिक्त लाभ-कर के प्रकार का कर;
[२](३०) ["संघ राज्य-क्षेत्र" से अभिप्रेत है प्रथम अनुसूची में उल्लिखित कोई संघ राज्य-क्षेत्र तथा इसके अन्तर्गत है भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में उल्लिखित कोई अन्य राज्य-क्षेत्र]

निर्वचन

३६७ (१) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस संविधान निर्वाचन के निर्वाचन के हेतु साधारण परिभाषा अधिनियम, १८९७ किन्हीं ऐसे अनुकूलनों और रूपभेदों के साथ, जैसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन उस में किये जायें, वैसे ही लागू होगा जैसे कि वह भारत डोमीनियम के विधान-मंडल के अधिनियम के निर्वाचन के लिये लागू है।


  1. खंड (२१) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिया गया।
  2. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा मूल खंड (३०) के स्थान पर रखा गया।