पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/३४५

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भाग २२
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन

संक्षिप्त नाम ३९३. यह संविधान भारत का संविधान के नाम से ज्ञान हो सकेगा।

प्रारम्भ ३९४. यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५, ६, ७, ८, ६, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, और ३९३ तुरन्त प्रवृत्त होंगे, तथा इस संविधान के अवशिष्ट उपबन्ध १९५० की २६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

निरसन

[१]३९५. भारत स्वाधीनता अधिनियम, १९८७ और भारत-शासन-अधिनियम, १९३५ पश्चादुक्त अधिनियम के प्रिवी कोन्सिल क्षेत्राधिकार उत्सादन अविनियम, १९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनुपूरण करने वाली सब अधिनियमिनियों के साथ एतद्द्वारा निर्मित किये जाते हैं।

 

  1. अनुच्छेद ३९४ और ३९५ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।