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[१]प्रथम अनुसूची
(अनुच्छेद १ और ४)
१. राज्य
नाम | राज्य क्षेत्र |
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१. आन्ध्र प्रदेश | वे राज्य क्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की धारा (३) की उपधारा (१) में उल्लिखित है तथा वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ३, की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
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२. आसाम | वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ में टीक पहिले आसाम प्रांत, खासी राज्य और आसाम आदिमजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे किन्तु वे राज्य क्षेत्र जो आसाम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम १९५१ की अनुसूची में उल्लिखित है इससे अपवर्जित है।
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३. बिहार | वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो बिहार प्रात में समाविष्ट इस प्रकार प्रयासित थे मानो कि वे उस प्रात के भाग रहे हो, किन्तु वे राज्य क्षेत्र जो बिहार और पश्चिमी बगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम १.५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित है, इससे अपवर्जित है।
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४. मुम्बई | वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
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५. केरला | वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
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६. मध्य प्रदेश | वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम,१९५६ की धारा ९ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं:
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७. मद्रास | वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो मद्रास प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे हों और वे राज्य क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४ में उल्लिखित हैं किन्तु वे राज्य क्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की धारा ३ की उपधारा (१) में और धारा ४ की उपधारा (१) में उल्लिखित है तथा वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (ख) से और धारा ६ में और धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में उल्लिखित हैं इससे अपर्वाजत हैं।
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८. मैसूर | वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ को धारा ७ की उपधारा (१) में उल्लिखित है।
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- ↑ प्रथम अनुसूची संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।