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पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/३६५

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[][चतुर्थ अनुसूची

[अनुच्छेद ४ (१) और ८० (२)]

राज्य-सभा में के स्थानों का बटवारा

निम्न सारणी के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित प्रत्येक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र को यथास्थिति उतने-स्थान बांट में दिये जायेंगे जितने कि उसके दूसरे स्तम्भ में उस राज्य या उस संघ राज्य-क्षेत्र के सामने उल्लिखित हैं:

सारणी

१. आंध्र प्रदेश
........१८
२. आसाम
........
३. बिहार
........२२
४. मुम्बई
........२७
५. केरल
........
६. मध्य प्रदेश
........१६
७. मद्रास
........१७
८. मैसूर
........१२
९. उड़ीसा
........१०
१०. पंजाब
........११
११. राजस्थान
........१०
१२. उत्तर प्रदेश
........३४
१३. पश्चिमी बंगाल
........१६
१४. जम्मू तथा कश्मीर
........
१५. दिल्ली
........
१६. हिमाचल प्रदेश
........
१७. मनिपुर
........
१८. त्रिपुरा
........

[कुल—२२०]


  1. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६ धारा ३ द्वारा परिभाषित।

24-1 Law 57