पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/३७

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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या
३३३ राज्यों की विधान सभा में ऑग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
१२४
३३४ स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के आरम्भ से दस वर्ष के पश्चात् न रहेगा
१२४
३३५ सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के दावे
१२४
३३६ कतिपय सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष उपबन्ध
१२५
३३७ आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष उपबन्ध
१२५
३३८ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी
१२५
३३९ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणार्थ संघ का नियंत्रण
१२६
३४० पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोग की नियुक्ति
१२९
३४१ अनुसूचित जातियां १२७
३४२ अनुसूचित आदिमजातियां १२७

भाग १७
राजभाषा

अध्याय १—संघ की भाषा

३४३ संघ की राजभाषा १२८
३४४ राजभाषा के लिये आयोग और संसद् की समिति
१२८

अध्याय २–प्रादेशिक भाषाएं

३४५ राज्य की राजभषा या राजभाषाएं १२९
३४६ एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा
१२९
३४७ किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध
१२९

अध्याय ३—उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालयों आदि की भाषा

३४८ उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा
१३०
३४९ भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष प्रक्रिया
१३०

अध्याय ४—विशेष निवेश

३५० व्यथा के निवारण के लिये अभ्यावेदन में प्रयोक्तव्य भाषा
१३०
३५० प्राथमिक प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधाएं
१३१
३५० भाषाजात अल्प संख्यकों के लिये विशेष पदाधिकारी १३१
३५१ हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश १३१