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अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या |
३३३ राज्यों की विधान सभा में ऑग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
१२४ |
३३४ स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के आरम्भ से दस वर्ष के पश्चात् न रहेगा |
१२४ |
३३५ सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के दावे |
१२४ |
३३६ कतिपय सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष उपबन्ध |
१२५ |
३३७ आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष उपबन्ध |
१२५ |
३३८ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी |
१२५ |
३३९ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणार्थ संघ का नियंत्रण |
१२६ |
३४० पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोग की नियुक्ति |
१२९ |
३४१ अनुसूचित जातियां | १२७ |
३४२ अनुसूचित आदिमजातियां | १२७ |
भाग १७ | |
३४३ संघ की राजभाषा | १२८ |
३४४ राजभाषा के लिये आयोग और संसद् की समिति |
१२८ |
अध्याय २–प्रादेशिक भाषाएं | |
३४५ राज्य की राजभषा या राजभाषाएं | १२९ |
३४६ एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा |
१२९ |
३४७ किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध |
१२९ |
अध्याय ३—उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालयों आदि की भाषा | |
३४८ उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
१३० |
३४९ भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष प्रक्रिया |
१३० |
अध्याय ४—विशेष निवेश | |
३५० व्यथा के निवारण के लिये अभ्यावेदन में प्रयोक्तव्य भाषा |
१३० |
३५० क प्राथमिक प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधाएं |
१३१ |
३५० ख भाषाजात अल्प संख्यकों के लिये विशेष पदाधिकारी | १३१ |
३५१ हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश | १३१ |