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भारत का संविधान


षष्ठ अनुसची

(ख) ऐसे किसी क्षत्र की शान्ति और सुशासन के लिये राज्यपाल विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बने विनियम ऐसे क्षेत्र में तत्समय लागू होने वाले संसद के, अथवा उम राज्य के विधानमंडल के, किसी अधिनियम को, या किसी वर्तमान विधि को निरसित या संशोधित कर सकेंगे।

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (क) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिया हुया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि उस का भूतलक्षी प्रभाव भी हो।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (ख) के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उन को अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे।

२०. आदिमजाति-क्षेत्र.—(१) निम्न सारणी के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजाति-क्षेत्र होंगे।

(२) शिलौंग, कटक और नगर-क्षेत्र के अन्तर्गत तत्समय समाविष्ट किन्हीं क्षेत्रों को अपवजित कर के किन्तु शिलौंग के नगर-क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट इतने क्षेत्र को, जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था, सम्मिलित कर के खासी राज्य तथा खासी और जयंतीया पहाड़ी जिले के नाम से इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ज्ञात क्षेत्रों से मिल कर संयुक्त खामी जयंतीया पहाड़ी जिला बनेगा :

परन्तु इस अनुसूची की कंडिका ३ की उपकंडिका (१) के खंड (ङ) और (च), कंडिका ४, कंडिका ५, कंडिका ६, कंडिका ८ की उपकंडिका (२), उपकंडिका (३) के खंड (क), (ख) और (घ) और उपकंडिका (४) तथा कंडिका १० की उपकंडिका (२) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये शिलौंग के नगर-क्षेत्र में समाविष्ट कोई क्षेत्र उस जिले के अन्दर नहीं समझे जायेंगे।

[१][(२क) मोजो जिले में वह क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ पर लुसाई पहाड़ी जिला के नाम से ज्ञात था।]

[२][२ख) नागा पहाड़ी त्युनसांग क्षेत्र में वे क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ पर नागा पहाड़ी जिला और नागा आदिमजाति क्षेत्र के नाम से ज्ञात थे]

(३) निम्न सारणी में [१](संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले से अन्य) किसी जिले के या [२](नागा पहाड़ी त्युनसांग क्षेत्र से भिन्न)] प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश उस जिले या प्रदेश के प्रति इम संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा :

परन्तु निम्न सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजाति-क्षेत्रों के अन्तर्गत, मैदानों म के, कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे जैसे कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से आसाम का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे।

सारणी

भाग (क)

१. संयुक्त खासी-जयंतीया पहाडी जिला।

२. गारो पहाड़ी जिला।

३. [३][मीजो जिला]

४. [४]******

५. उत्तरी कछार पहाड़ियां।

६. मिकिर पहाड़ियां।