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भारत का संविधान


'शष्ठ अनुसूची

भाग (ख)

१. उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका जिसके अन्तर्गत बालिपारा सीमान्त इलाका, तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला भी हैं।

२. [१][नागा पहाडी त्युनसांग क्षेत्र]

२१. अनुसूची का संशोधन.—(१) संसद् समय समय पर विधि द्वारा जोड़, परिवर्तन, या निरसन करके इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये, तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार संशोधित अनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(२) कोई ऐसी विधि, जो इस कंडिका की उपकंडिका (१) में वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।


  1. नागा पहाड़ी त्युनसांग क्षेत्र अधिनियम, १९५७ धारा ३ द्वारा "नागा आदिमजाति-क्षेत्र" के स्थान में रखे गये।