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भारत का संविधान


सप्तम अनुसूची

४६. कृषि-आय पर कर।

४७. कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क।

४८. कृषि-भूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क।

४९. भूमि और भवनों पर कर।

५०. संसद मे, विधि द्वारा, खनिज-विकास के संबंध में लगाई गई परिसीमाओ के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर।

५१. राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर में प्रतिशुल्क—

(क) मानव उपभोग के लिये मद्यसारिक पान;
(ख) अफीम, भांग और अन्य पिनक लाने वाली प्रौषधियां और स्वापक किन्तु ऐसी ओषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ कर जिनमे मद्यमार अथवा इस प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तविष्ट हो

५२. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर।

५३. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर ।

[१][५४. सूची १ की प्रविष्टि ६२क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर।]

५५. समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर।

५६. सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर कर।

५७. सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यंत्रचालित हों या न हों तथा जिन के सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्रामगाड़ियां भी अन्तर्गत है, कर।

५८. पशुओं और नौकाओं पर कर।

५९. पथ-कर।

६०. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर।

६१. प्रतिव्यक्ति-कर।

६२. विलास वस्तुओं पर कर, जिन के अन्तर्गत प्रामोद, विनोद, पण लगाने और जुआ खेलने पर भी कर हैं।

६३. मुद्रांक-शुल्क की दरों के संबंध में सूची (१) के उपबन्धों में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क की दर।

६४. इस सूची में के विषयों में से किसी से संबद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध।

६५. इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शक्तियां ।

६६. किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीस।


  1. संविधान (षष्ट संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २ द्वारा मूल प्रविष्टि ५४ के स्थान पर रखी गयी।