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भारत का संविधान

सप्तम अनुसूची

सूची ३.—समवर्ती सूची[१]

१. दंड-विधि जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को छोड़ कर तथा असैनिक शक्ति की सहायतार्थ नौ, स्थल और विमान बलों के प्रयोग को छोड़ कर।

२. दंड-प्रक्रिया जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं।

३. राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों पर सेवाओं को बनाये रखने से ससक्त कारणों के लिये निवारक निरोध; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति।

४. कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना।

५. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अवस्यक; दत्तक-ग्रहण; इच्छापत्र, इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन; वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे।

६. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तांन्तरण; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीयन।

७. संविदा जिन के अन्तर्गत भागिता, अभिकरण परिवहन-संविदा और अन्य विशेष प्रकार की संविदाये भी है किन्तु कृषि-भूमि संबंधी संविदाये नहीं है।

८. अभियोज्य दोष।

९. दिवाला और सोधाक्षमता।

१०. न्यास और न्यासी।

११. महाप्रशासक और राजन्यासी।

१२. साक्ष्य और शपथें; विधियों, सार्वजनिक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों का अभिज्ञान।

१३. व्यवहार-प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं, परिसीमा और मध्यस्थ-निर्णय।

१४. न्यायालय-अवमान, किन्तु जिसके अन्तर्गत उच्चतमन्यायालय का अवमान नहीं है।

१५. आहिण्डन, अस्थिरवासी और प्रवासी आदिमजातियां।

१६. उन्माद और मनोवैकल्य जिस के अंतर्गत उन्मत्तों और मनोविकलों के रखने या उपचार के स्थान भी है।

१७. पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण।

१८. खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण।

१९. अफीम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबंधो के अधीन रहते हुए लोग और विष।

२०. आर्थिक और सामाजिक योजना।

२१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, गुट्ट और न्यास।


  1. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी।