यह पृष्ठ जाँच लिया गया है।
१९३
परिशिष्ट
नवम् अनुसूची
का जोड़ना
१४. संविधान की अष्टम् अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ दी जायेगी, अर्थात्—
नवम् अनुसूची
(अनुच्छेद ३१ख)
- १. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० (१९५० का बिहार अधिनियम ३०)।
- २. मुम्बई आभोग और कृषिक भूमि अधिनियम, १९४८ (१९४८ का मुम्बई अधिनियम ६७)।
- ३. मुम्बई मालिकी धृति उत्सादन अधिनियम, १९४६ (१९४६ का मुम्बई अधिनियम ६१)।
- ४. मुम्बई तालुकदारी धृति उत्मादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६२)।
- ५. पंच महाल मेहवासी धृति उत्सादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६३)।
- ६. मुम्बई खोती उत्पादन अधिनियम, १९५० (१९५० का मुम्बई अधिनियम ६)।
- ७. मुम्बई परगना और कुलकर्णी वतन उत्सादन अधिनियम, १९५० (१९५० का मुम्बई अधिनियम ६०)।
- ८. मध्य प्रदेश स्वामित्वाधिकारों (मालिकाना हकों) (इलाकों, महालों, दमाला भूमियों) के अंत करने का अधिनियम, १९५० (१९५१ का मध्य प्रदेश अधिनियम १)।
- ९. मद्रास सम्पदा (उत्सादन और रय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधि-नियम, १९४८ (१९४८ का मद्रास अधिनियम २६)।
- १०. मद्रास सम्पदा (उत्सादन और रय्यतवाडी में संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम, १९५० (१९५० का मद्रास अधिनियम १)।
- ११. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (१९५१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम १)।
- १२. हैदराबाद (जागीरों का उत्सादन) विनियम, १३५८ च (फसली १३५८ का नं० ६९)।
- १३. हैदराबाद जागीर (लघुकरण) विनियम, १३५९ च (फसली १३५६ का नं० २५)।
28-1M. of Law./57