पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/४३१

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परिशिष्ट


नवम् अनुसूची
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१४. संविधान की अष्टम् अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ दी जायेगी, अर्थात्—

 

नवम् अनुसूची

(अनुच्छेद ३१ख)

१. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० (१९५० का बिहार अधिनियम ३०)।
२. मुम्बई आभोग और कृषिक भूमि अधिनियम, १९४८ (१९४८ का मुम्बई अधिनियम ६७)।
३. मुम्बई मालिकी धृति उत्सादन अधिनियम, १९४६ (१९४६ का मुम्बई अधिनियम ६१)।
४. मुम्बई तालुकदारी धृति उत्मादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६२)।
५. पंच महाल मेहवासी धृति उत्सादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६३)।
६. मुम्बई खोती उत्पादन अधिनियम, १९५० (१९५० का मुम्बई अधिनियम ६)।
७. मुम्बई परगना और कुलकर्णी वतन उत्सादन अधिनियम, १९५० (१९५० का मुम्बई अधिनियम ६०)।
८. मध्य प्रदेश स्वामित्वाधिकारों (मालिकाना हकों) (इलाकों, महालों, दमाला भूमियों) के अंत करने का अधिनियम, १९५० (१९५१ का मध्य प्रदेश अधिनियम १)।
९. मद्रास सम्पदा (उत्सादन और रय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधि-नियम, १९४८ (१९४८ का मद्रास अधिनियम २६)।
१०. मद्रास सम्पदा (उत्सादन और रय्यतवाडी में संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम, १९५० (१९५० का मद्रास अधिनियम १)।
११. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (१९५१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम १)।
१२. हैदराबाद (जागीरों का उत्सादन) विनियम, १३५८ च (फसली १३५८ का नं० ६९)।
१३. हैदराबाद जागीर (लघुकरण) विनियम, १३५९ च (फसली १३५६ का नं० २५)।

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