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भारत का संविधान
परिशिष्ट में निम्नलिखित अधिनियम दिये गये है:—
- संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१
- संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२
- संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५४
- संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५
- संविधान (पंचम संशोधन) अधिनियम, १९५५
- संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६
- संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६
टिप्पणी—भारत का संविधान कुछ अपवादों और रूपभेदों के साथ संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश, १९५४ (सी॰ ओ॰ ४८, तारीख १४ मई, १९५४) द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू कर दिया गया है। ऐसे अपवाद और रूपभेद समुचित भागों, अनुच्छेदों और खंडों की पाद टिप्पणियों में दिये गये हैं।