पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/८५

विकिस्रोत से
यह पृष्ठ जाँच लिया गया है।
२१
भारत का संविधान

 

भाग ४—राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व—अनु॰ ५०–५१.

कार्यपालिका से
न्यायपालिका का
पृथक्करण
५०. राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिये राज्य अग्रसर होगा।

अन्तराष्ट्रीय
शान्ति और
सुरक्षा की
उन्नति
५१. राज्य—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का,
(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का,
(ग) संघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तराष्ट्रीय विधि और संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का, तथा
(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये प्रोत्साहन देने का, प्रयास करेगा।