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पृष्ठ:सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय Sampurna Gandhi, vol. 11.pdf/५५८

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सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय
  ९२. परिषद् अपने उपनियमोंके अनुसार मंजूर किये गये उस परवानेके सम्बन्धमें, जिसके आधार-पर मनुष्यों के उपयोगके लिए भोज्य तथा पेय वस्तुओंके निर्माण, तैयारी, विक्रय या उपभोगका व्यापार या व्यवसाय करनेका अधिकार परवानाधारीको मिल जाता है,
  
  (क) ऐसी भोज्य तथा पेय वस्तुओंको तैयार करनेमें वतनी, एशियाई, या रंगदार मजदूरोंको काम-पर रखना निषिद्ध करने या प्रतिबन्धित करनेको शर्त लगा सकेगी;
  
  (ख) भोज्य तथा पेय वस्तुओंके विक्रयका दूकानोंमें सोलह वर्षसे कम अवस्थाकी लड़कियोंको काम-पर रखना या ऐसी दूकानोंमें रातको आठ बजेके बाद स्त्रियोंसे काम कराना निषिद्ध या प्रतिबन्धित करने की शर्तें लगा सकेगी;
  
  किन्तु शर्त यह रहेगी कि इस खण्डके अन्तर्गत परिषद् द्वारा लगाई शर्त परवानेपर स्पष्ट रूपसे दर्ज की जाये और परवानाधारी उन शर्तोंसे युक्त परवानेके प्रपत्रकी एक दूसरी प्रतिपर हस्ताक्षर करेगा । परिषद् इस प्रकार पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित दूसरी प्रतिको अपने पास रखेगी और किसी भी न्यायालय में उसे पेश किये जानेपर उसे उन लगाई गई शर्तोंका स्पष्टतः प्रमाण माना जायेगा ।
  
  ९३. इस अध्यादेशमें किसी बातके इसके विरुद्ध होते हुए भी, परिषद् रिक्शा खींचनेवालों, या सड़क-पर चलनेवाली यान्त्रिक गाड़ियों, ट्राम-गाड़ियों, बसों, मोटरगाड़ियों, घोडागाड़ियों, ट्रॉलियों, या अन्य गाड़ियोंके चालकोंको अपने विवेकसे परवाने मंजूर करनेसे इनकार कर सकती है । 
  
मतदाता सूची
  ११४. ऐसे प्रत्येक गोरे स्त्री या पुरुषको, जो २१ वर्ष या इससे अधिक अवस्थाका ब्रिटिश नागरिक हो और जो नगरपालिकाकी सीमा में स्थित किसी ऐसी इमारतका स्वामी हो और उसमें निवास करता हो, जिससे प्राप्त हो सकनेवाली कुल वार्षिक आय १२ पौंड और इससे अधिक है या नगरपालिकाकी सीमा में स्थित किसी ऐसी अचल सम्पत्तिका स्वामी हो जो सम्पत्ति कर या इमारत के मूल्य निर्धारण के आधारपर कर अदायगीके यो य हो, नगरपालिकाकी मतदाता सूची में सम्मिलित किये जानेका अधिकारी होगा, परन्तु पति और पत्नी दोनों एक ही सम्पत्तिके आधारपर मतादाता सूचीमें सम्मिलित नहीं किये जायेंगे ।
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ट्राम-गाड़ियाँ

१७१. परिषद् समय-समयपर निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी एक प्रयोजनके लिए उप-नियमोंकी रचना या उसमें रद्दोबदल कर सकेगी :

  (क) परिषद् द्वारा स्थापित, अर्जित, या संचालित किसी भी ट्राम-पथके इस्तेमालका नियमन करनेके लिए और परिषद्की टामगाड़ियों के इस्तेमालके सम्बन्धमें रद्दोबदल करनेके लिए;
  
  (ख) परिषद्की टाम गाड़ियोंके वतनियों और एशियाइयों द्वारा इस्तेमालका नियमन करनेके लिए और वतनियों और सभ्य आचार या उचित वेष-भूषासे हीन सभी व्यक्तियों द्वारा ऐसी ट्राम-गाड़ियोंके इस्तेमालको निषिद्ध या प्रतिबन्धित करनेके लिए, र
  
  (ग) ट्राम-गाड़ियों में काम करनेके लिए परिषद् द्वारा नियुक्त व्यक्तियोंकी सेवा की शर्तों और कर्तव्यका नियमन करने और ऐसे व्यक्तियोंपर लापरवाही, कर्तव्य-चूक, या ट्रामगाड़ियोंके सही और उचित संचालनपर बुरा प्रभाव डालनेवाले अन्य अपराधोंके लिए (वेतन रोक कर )जुर्माना करनेके लिए ।

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  १. इस खण्ड में नगरपालिकाके चुनाव में भारतीयोंके मताधिकारका जिक्र न करके उनको इस अधिकारसे वंचित किया गया था। ट्रान्सवालके भारतीयोंको इस अधिकारसे १९०३ में ही वंचित कर दिया गया था; खण्ड ३, पृष्ठ ३५६-५७ खण्ड ४, पृष्ठ २०५-०६; और खण्ड ९, १४ २९०-३०० ।
  
  २. देखिए, खण्ड ५, पृष्ठ १९४-९५, २००-०१, २०२-०३, २१५, ३३२, ३४३ और ३५०-१ खण्ड ६, पृष्ठ ५११-१२; खण्ड ८, पृष्ठ २८७; और खण्ड ९, पृष्ठ ३१५ ।