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नागपुर अधिवेशनमें पास किया गया कांग्रेसका संविधान

निर्वाचकोंमें शामिल किये जानेका यह अर्थ नहीं है कि कांग्रेस उन रियासतोंके घरेलू मामलोंमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप करे।

प्रतिनिधियोंके चुनावके लिए प्रत्येक कांग्रेस कमेटी नियम बनायेगी। इन नियमोंमें महिलाओं तथा अल्पसंख्यक वर्गीके प्रतिनिधियोंका, विशेष स्वार्थी अथवा उन वर्गोंके प्रतिनिधि चुने जाने के सम्बन्धमें जिन्हें विशेष सुरक्षाकी आवश्यकता है, उचित ध्यान रखा जायेगा।

नियमों में मतदाता क्षेत्रोंके संगठनके लिए भी व्यवस्था होगी तथा राजनैतिक विचारोंके प्रत्येक वर्गको सानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए एकल संक्रमणीय मत विधि निर्धारित की जायेगी।

प्रत्येक कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाये गये नियम कांग्रेसके महामन्त्रियोंके पास ३० अप्रैल, १९२१ से पहले ही भेज दिये जायेंगे। प्राप्त हो जानेपर वे नियम मन्त्रियों द्वारा लोगों की जानकारीके लिए यथासम्भव शीघ्र प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेसके आगामी अधिवेशनकी स्वागत समितिके पास निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी वर्णक्रमके अनुसार तैयार की गई एक सूची भेजेगी जिसमें प्रत्येकका पूरा नाम, व्यापार, उम्र, लिंग, धर्म तथा पता होगा। यह सूची समितिके पास प्रतिवर्ष दिसम्बरकी १५ तारीखतक पहुँच जानी चाहिए। किसी विशेष अधिवेशन के सम्बन्ध में सूची अधिवेशन करनेकी विज्ञापित तिथिसे १० दिन पहले भेजी जानी चाहिए।

अनुच्छेद ९

(क) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस समिति अखिल भारतीय कांग्रेस समितिको प्रतिवर्ष चंदेके रूपमें उतनी रकम अदा किया करेगी जो समय-समयपर अ० भा० समिति द्वारा निश्चित की गई हो।

(ख) कांग्रेस समितिका कोई भी सदस्य जबतक अपना बकाया चन्दा अदा नहीं कर देता, प्रतिनिधियों तथा डेलीगेटोंके निर्वाचनके अवसरपर मतदान न कर सकेगा।

प्रतिनिधिगण

अनुच्छेद १०

अनुच्छेद ८ में उल्लिखित प्रत्येक कमेटी बाकायदा चुने गये प्रतिनिधियोंको प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी जो कि परिशिष्ट ‘क’ में लगे हुए फार्मके अनुरूप होंगे तथा जिनपर कमेटीके मन्त्रीका हस्ताक्षर होगा।

अनुच्छेद ११

प्रत्येक प्रतिनिधिको उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकारका प्रमाणपत्र पेश किये जानेपर तथा कांग्रेस दफ्तरमें १० रु० की फीस जमा कर देनेपर एक टिकट मिलेगा। वह प्रतिनिधि उसी टिकटके बलपर कांग्रेस पण्डालमें प्रवेश पानेका अधिकारी होगा।