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UPHT010035562020
न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, हाथरस।
उपस्थितः– त्रिलोक पाल सिंह, एच॰जे॰एस॰
विशेष सत्र परीक्षण संख्या–583/2020

राज्य बनाम्
1.सन्दीप सिसौदिया उर्फ चन्दू
पुत्र श्री नरेन्द्र उर्फ गुड्डू
    2.रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र श्री अतर सिंह
3. रामू उर्फ राम कुमार पुत्र श्री राकेश सिंह
4. लवकुश पुत्र श्री रामवीर सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम बूलगढ़ी,
थाना चन्दपा, जिला हाथरस।
    अपराध संख्या–RC1202020S0005/2020
धारा–376,376ए,376डी,302 भा॰दं॰सं॰ व
धारा–3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना-चन्दपा, जिला हाथरस।

निर्णय

1.प्रस्तुत सत्र वाद में अभियुक्तगण सन्दीप सिसौदिया उर्फ चन्दू, रवि उर्फ रविन्द्र, रामू उर्फ राम कुमार एवं लवकुश का केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर धारा 376, 376ए, 376डी, 302 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप का विचारण किया गया।
2.धारा 228ए भा॰दं॰सं॰ के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये, पीड़िता/मृतका के नाम का उल्लेख न कर पीडिता को "पीड़िता" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
3.अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम बूलगढ़ी, थाना चन्दपा, जिला हाथरस द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क–1 दिनांक 14.09.2020 को थाना चन्दपा पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 14.09.2020 को मेरी बहन "पीड़िता" और मेरी मम्मी घास लेने के लिये गये थे, मैं घास डालने घर गया था। मेरी मम्मी कुछ दूरी पर घास काट रही थी। मेरी बहन "पीड़िता थोड़ी दूर पर बाजरा के