पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/१०६

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106 जिसके तहत कम्पनियों द्वारा मोबाइल से सम्बन्धित रिकार्ड, जिसमें सी०डी०आर० एवं कैफ है। पत्रावली पर कागज संख्यज्ञ डी - 1 (i) से डी – 1 (iii) के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, जिन पर पूर्व में संयुक्त प्रदर्श क- 34, प्रदर्श क–35 व प्रदर्श क– 36 डाला हुआ है। इस प्रकरण में विवेचना के उपरान्त साक्ष्यों के संकलन के पश्चात् मैंने अभियुक्तगण सन्दीप, रवि, रामू व लवकुश के विरूद्ध आरोप पत्र में वर्णित धारा 302, 376, 376ए, 376डी भा०दं०सं० एवं धारा 3(2)(5) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था, जो प्रदर्श क – 58 पी0डब्लू0-35 सीमा पाहूजा, विवेचनाधिकारी, सी0बी0आई0 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि यह सही है कि इस गणना से पीडिता की आयु घटना के दिनांक को 22-23 वर्ष के लगभग होगी। मैंने, पीडिता को हास्पीटल में उपचार हेतु भर्ती कराने के अभिलेख भी दौरान विवेचना देखे हैं। पीडिता के परिजनों ने सभी चिकित्सीय अभिलेखों में पीडिता की आयु 18 वर्ष या 19 वर्ष होना अंकित कराया है। अभिलखों के अनुसार, अभियुक्त लवकुश की आयु 18-19 वर्ष रही होगी। अभियुक्त रामू की आयु घटना के समय लगभग 35 वर्ष थी तथा अभियुक्त रवि की आयु लगभग 40 वर्ष थी । दोनों ही विवाहित थे तथा बाल बच्चेदार थे। सन्दीप व लवकुश दोनों ही पीडिता से उम्र में छोटे हैं। थाना चन्दपा पर मु0अ0सं0 63/2001 अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506, 452 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(10) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट मुकदमा वादी सतेन्द्र के बाबा बाबूलाल ने अभियुक्त रवि व सन्दीप के पिता नरेन्द्र उर्फ गुड्डू के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। अभिलेखों के अनुसार उक्त मुकदमा दिनांक 14.04.2015 को निर्णित हुआ था तथा नरेन्द्र उर्फ गुड्डू एवं रवि को उक्त मुकदमें में दोषमुक्त किया गया था। दौरान विवेचना मैंने यह भी पाया था कि अभियुक्त लवकुश की मॉ श्रीमती मुन्नी देवी ने वादी मुकदमा सतेन्द्र के पिता ओम प्रकाश व अन्य परिजनों के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.06.2020 को घटना से पूर्व प्रस्तुत किया था, जिस पर लवकुश के पिता रामवीर सिंह व अन्य लोगों के भी हस्ताक्षर थे । उक्त प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्तागण द्वारा वादी मुकदमा के पिता ओम प्रकाश के परिवारजनों के विरूद्ध आबादी की जगह में पानी बहाकर प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी तथा इस कारण मुकदमा वादी के परिवार एवं अभियुक्तगण के परिवार के मध्य इस प्रार्थना पत्र को लेकर खटास थी । दौरान विवेचना मेरे संज्ञान में यह तथ्य भी आया था कि अभियुक्त सन्दीप के मोबाईल नम्बर से