पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/१३६

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136 रही थी। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0 - 19 ओम प्रकाश ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि यह सही है कि सन 2001 में मैंने अपने पिता से मारपीट का एक मुकदमा थाना चन्दपा में इस मुकदमें के अभियुक्त रवि एवं अभियुक्त सन्दीप के पिता गुड्डू के विरूद्ध दर्ज कराया था। इस मुकदमें का निर्णय कब हुआ और क्या निष्कर्ष निकला, यह मुझे ध्यान नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 14.04.2015 को अभियुक्त रवि व गुड्डू को निर्दोष घोषित कर बरी किया गया था। इस मुकदमें में मेरा बयान नहीं हुआ था परन्तु इसके तुरन्त बाद इस साक्षी ने इसके प्रतिकूल कथन किया है कि यह सही है कि उपरोक्त मुकदमें मैं साक्षी पी0डब्लू0 – 1 के रूप में परीक्षित हुआ। मेरी पत्नी रामा देवी को रवि व गुड्डू से चल रहे, मुकदमें के बारे में जानकारी थी। सतेन्द्र को पिता के साथ मारपीट के उपरोक्त मुकदमें की जानकारी थी। मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि दिनांक 02.06.2020 को गाँव के अतर सिंह, राकेश, रामवीर सिंह, लोकेश कुमार, रवि प्रताप सिंह, दलवीर सिंह, घनेन्द्र सिंह, सोमवीर सिंह, राम कुमार, लोकेश बंशीवाला ने परगना मजिस्ट्रेट हाथरस के समक्ष पानी बहाकर गन्दगी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था या नहीं। मेरी मौजूदगी में इस सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं हुई। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0 – 35 विवेचनाधिकारी श्रीमती सीमा पाहूजा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि दौरान विवेचना मैंने यह पाया था कि मुकदमा वादी सतेन्द्र के बाबा बाबूलाल ने अभियुक्त रवि व सन्दीप के पिता नरेन्द्र उर्फ गुड्डू के विरूद्ध थाना चन्दपा पर मु0अ0सं0 63 / 2001 अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506, 452 भा०दं०सं० व धारा 3 ( 1 ) (10) एस०सी० / एस0टी0 एक्ट पंजीकृत कराया था और अभिलेखों के अनुसार उक्त मुकदमा दिनांक 14.04.2015 को निर्णित हुआ था तथा नरेन्द्र उर्फ गुड्डू एवं रवि को उक्त मुकदमें में दोषमुक्त किया गया था । दौरान विवेचना मैंने यह भी पाया था कि अभियुक्त लवकुश की मॉ श्रीमती मुन्नी देवी ने वादी मुकदमा सतेन्द्र के पिता ओम प्रकाश एवं अन्य परिजनों के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.06.2020 को घटना से पूर्व प्रस्तुत किया था । उक्त प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्तागण द्वारा वादी मुकदमा के पिता ओम प्रकाश के परिवारजनों के विरूद्ध आबादी की जगह में पानी बहाकर प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी तथा इस कारण मुकदमा वादी के परिवार एवं अभियुक्तगण के परिवार के मध्य इस प्रार्थना पत्र को लेकर खटास थी। यह सही है कि ग्राम बूलगढी के हलका लेखपाल जितेन्द्र सिंह का बयान दौरान विवेचना विवेचक द्वारा लिया गया था,