पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/१५८

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158 अधिकारियों ने पूछताछ की, जो वस्तु प्रदर्श – 8 व वस्तु प्रदर्श - 21 है। थाना चन्दपा पर भी पीडिता ने केवल एक अभियुक्त सन्दीप का नाम बताया है तथा बलात्कार होने का कोई कथन नहीं किया है। वस्तु प्रदर्श - 8 के सम्बन्ध में पी0डब्लू0 – 1 सतेन्द्र कुमार का न्यायालय में दिये गये बयान में यह कथन है कि इस विडियों में पीडिता बोल रही है और पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब दे रही है। इस विडियों में मेरी मॉ रामा देवी भी दिखायी दे रही है, जो घटना के सम्बन्ध में बता रही है। पी0डब्लू० – 2 गोविन्द कुमार शर्मा ने न्यायालय में दिये अपने बयान में यह कथन किया है कि मेरे बनाये गये विडियो में पीडिता भली-भाँति बोल रही है एवं उसकी आवाज साफ है। पीडिता होश में है तथा बेहोश नहीं है और हर पूछे गये प्रश्नों का सटीक जवाब दे रही है। पी0डब्लू0 – 30 विनय शर्मा ने न्यायालय में दिये अपने बयान में यह कथन किया है कि विडियो बनाते समय पीडिता वहाँ मौजूद थी तथा बोल रही थी। उस समय पीडिता व पीडिता की माँ ने कोई बलात्कार या सामूहिक बलात्कार की बात नहीं बतायी थी। पीडिता उस समय बेहोश नहीं थी, होश में थी तथा पूछे गये प्रश्नों का सटीक उत्तर दे रही थी। थाना चन्दपा से चिट्ठी मजरूबी के साथ पीडिता को उपचार हेतु बागला जिला अस्पताल हाथरस लाया गया। वहाँ पत्रकार पी0डब्लू0–3 रवि कुमार द्वारा पीडिता की विडियों बनाते हुये पूछताछ की गयी, जो वस्तु प्रदर्श - 10 है। वहाँ भी पीडिता ने सिर्फ एक ही अभियुक्त सन्दीप का नाम लिया है तथा बलात्कार होने का कोई कथन नहीं किया है । वस्तु प्रदर्श-10 के सम्बन्ध में भी पी0डब्लू0 – 1 सतेन्द्र कुमार ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि इस विडियों में मेरी बहन पीडिता है, जो होश में है, बोल रही है तथा उससे मारपीट करने वाला का नाम सन्दीप बता रही है। मारपीट में सन्दीप के अलावा किसी और का नाम नहीं बताया है। इस विडियो में पीडिता ने अपने साथ दुष्कर्म के बारे में कोई बात नहीं कही है। पी0डब्लू0–3 पत्रकार रवि कुमार का न्यायालय में दिये अपने बयान में कथन है कि इस सी०डी० में पीडिता बोल रही है, होश में है। प्रश्नों के सटीक जवाब दे रही है तथा एक ही नाम सन्दीप बता रही है। पीडिता ने इस विडियो में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार का आरोप नहीं लगाया है। पीडिता के जे०एन०एम०सी० अलीगढ में उपचार के दौरान दिनांक 19.09.2020 को पी0डब्लू0–5 महिला आरक्षी कु० रश्मि द्वारा पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० दर्ज किया गया, जो प्रदर्श क – 14 है। बयान के समय पीडिता का विडियो भी बनाया गया है, जो वस्तु प्रदर्श- 11 है। पीडिता ने इस बयान यह कहा है कि सन्दीप