पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/१६०

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160 है कि पीडिता बयान देने से पहले व बयान देते समय अपने होशो-हवाश में थी। पी0डब्लू0 – 6 मनीष कुमार ने भी न्यायालय में दिये अपने बयान में यह कथन किया है कि पीड़िता के इस बयान में उसके साथ किसी भी अभियुक्त द्वारा बलात्कार किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । अविवादित रूप से पीडिता के साथ अपराध होते हुये किसी ने नहीं देखा। स्पष्ट है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है क्योंकि पी0डब्लू0–1 सतेन्द्र कुमार, जो पीडिता का भाई है, उसने भी अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि घटना उसने नहीं देखी और पी0डब्लू0 - 17 रामा देवी, पीडिता का माँ ने भी स्वीकार किया है कि उसने घटना के बारे में जो बताया है वह अपनी बेटी (पीडिता) के बताने पर ही बताया है। इस मामले में पीडिता ने सबसे पहले बयान थाना चन्दपा में पत्रकारों पी0डब्लू० – 2 गोविन्द कुमार शर्मा व पी0डब्लू0 – 30 विनय शर्मा के सामने दिया, जो वस्तु प्रदर्श – 8 व वस्तु प्रदर्श - 21 है। उसके बाद बागला जिला अस्पताल हाथरस में पत्रकार पी0डब्लू0 – 3 रवि कुमार ने पीडिता का विडियो बनाया, जो वस्तु प्रदर्श - 10 है। उसके बाद जे०एन०एम०सी० अलीगढ़ में भर्ती करने के बाद दिनांक 19.09.2020 को आरक्षी कु० रश्मि पी0डब्लू० –5 ने पीडिता का बयान अंकित किया, जो प्रदर्श क-14 है। उसके बाद दिनांक 22.09.2020 को मुख्य आरक्षी सरला देवी ने पीड़िता का बयान लिया, जो प्रदर्श क-16 है तथा इसके पश्चात् दिनांक 22.09.2020 को ही पी0डब्लू0 – 6 नायब तहसीलदार मनीष कुमार ने पीडिता का बयान प्रदर्शक - 15 दर्ज किया। पीडिता की इलाज के दौरान दिनांक 29.09.2020 को मृत्यु हो गयी। इस प्रकरण में पीड़िता की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है इसलिए पीडिता के द्वारा दिये गये उपरोक्त बयान धारा 32 ( 1 ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मृत्युकालिक बयान की श्रेणी में आते हैं। अभियुक्तगण की ओर से दिया गया यह तर्क कि घटना का समय निश्चित नहीं है। क्योंकि इस केस में पीडिता के अतिरिक्त कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है इसलिए पीडिता के परिवार वालों ने घटना का क्या समय बताया वह सुसंगत नहीं रह जाता है। अभियोजन कथानक के अनुसार, पीडिता के पास सबसे पहले उसकी मॉ रामा देवी पहुंची। रामा देवी के अनुसार पीडिता ने सबसे पहले उसे यह बताया कि गुड्डू का पुत्र सन्दीप । इसके पश्चात् यह लोग थाना चन्दपा पर आये । जहाँ पी0डब्लू0-2 गोविन्द कुमार शर्मा के अनुसार उसने, पीडिता का विडियो बनाया, जिसमें पीडिता ने केवल एक अभियुक्त सन्दीप द्वारा चोट पहुंचाना बताया है और बलात्कार होने का कोई कथन नहीं किया है, जो वस्तु प्रदर्श – 8 है। इस बात