पृष्ठ:Hathras Case judgment.pdf/३४

विकिस्रोत से
यह पृष्ठ अभी शोधित नहीं है।

34

अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गयी । आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुये, पेनड्राईव को चलाने की अनुमति दी गयी । पेनड्राईव को लोक अभियोजक द्वारा लाये गये लैपटॉप पर चलाकर खोला गया तो उसमें दो वीडियो फाईल MP-4 14,981kb व दूसरा MP-46,751kb के निकली। दोनों वीड़ियों को चलाने पर गवाह ने देखकर बताया कि यह उस दिन की कार्यवाही से सम्बन्धित वीडियों है, जिसमें मेरे द्वारा पीडिता से पूछताछ की audio visual दिखाई दे रही है । मेरी आवाज व पीडिता की आवाज, मेरी इमेज व पीडिता की इमेज की शिनाख्त करती हूँ । इस स्तर पर लोक अभियोजक द्वारा इस पेनड्राईव को वस्तु प्रदर्श डालकर रिकार्ड में रखने की अनुमति माँगी गयी, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया कि यह secondary evidence है और विवेचक द्वारा दायर किये गये आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का हिस्सा नही है । इस स्तर पर पेनड्राईव को न्यायालय के अभिलेख में लेते हुये वस्तु प्रदर्श - 14 डाला गया । वस्तु प्रदर्श कागज के चिट में डालकर पेनड्राईव के साथ संलग्न किया गया ।

पी0डब्लू0 – 7 सरला देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि यह सही है कि पीडिता का बयान लिये जाते समय पीडिता की मॉ पीडिता के पास मौजूद थी। यह सही है कि मेरे द्वारा लिखे गये बयान प्रदर्श क-16 में घटना की तारीख, समय और न ही घटनास्थल का कोई उल्लेख है। पीडिता का बयान पीडिता द्वारा दिये जाते समय मेरे द्वारा लिखा गया था लेकिन वह टेडा - मेडा लिखा गया था क्योंकि वहाँ बैठने के लिये जगह नहीं थी और वह बयान मैंने खडे होकर लिखा था। थोडी देर बाद उसी बयान को मैंने साफ हस्तलेख में लिखा था। जिस समय मैंने यह प्रदर्श क - 16 लिखा था उस जगह वहाॅ पीडिता कमरे के अन्दर थी। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मैंने सी०बी०आई० विवेचक को अपने दिनांक 01.11.2020 को यह बताया हो कि "मैंने पीडिता का बयान इस पूछताछ के दौरान लिखा नहीं था।" मैंने सी0बी0आई0 विवेचक को दिनांक 01.11.2020 को अपने बयान में यह बताया था "मेरे को पेशकार साहब ने कागज पेन दिया कि पीडिता का बयान सही से लिख लो।" यह सही है कि जब मैं बाहर बयान जो पत्रावली पर प्रदर्श क- 16 है, को लिख रही थी तो पीडिता का भाई वहाँ मौजूद था। यह सही है कि प्रदर्श क - 16 लिखने के पश्चात विडियों वस्तु प्रदर्श - 14 बनायी थी। जब विडियों बनायी गयी थी तब पीडिता ने केवल तीन अभियुक्तों के नाम बताये थे, रवि, रामू और लवकुश । उसके बाद मैंने पीडिता से चौथे व्यक्ति का नाम पूछा था तो उसने फिर से रवि और रामू बताया था। पीडिता चौथे व्यक्ति का नाम नहीं बता रही थी लेकिन