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अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानकोश/तटस्थता कानून, १९३९

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अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञानकोश
रामनारायण यादवेंदु

पृष्ठ १४५

 

तटस्थता कानून, १९३९संयुक्त-राज्य अमरीका ने यह क़ानून ४ नवम्बर १९३९ को स्वीकार किया था। इसका आशय यह था कि जैसे ही राष्ट्रपति यह घोषणा कर देंगे कि अमुक देश विग्रही हैं, वैसे ही उन देशों को अमरीकन अस्त्र, शस्त्र, युद्ध सामग्री तथा अन्य वस्तुएँ नक़द मूल्य पर बेची जा सकेंगी। सयुक्त-राज्य् अमरीका में कोई व्यक्ति किसी विग्रही देश की सरकार के द्वारा युद्ध के बाद जारी किये गये ऋणा-पत्रको को न ख़रीद सकेगा और न रुपया ही उधार दे सकेगा। हाँ, व्यापारिक मामलों में ऐसा किया जा सकेगा। अमरीकन जहाज़ों द्वारा विग्रही देशों के लिए कोई रसद न भेजी जा सकेगी। विग्रही राष्ट्रों को स्वयं अपने जहाज़ो में माल मँगाना होगा। अमरीकन जहाज़ों को युद्ध-क्षेत्र में नहीं जाना होगा। किन्तु दिसम्बर १९४१ में वर्तमान युद्ध में अमरीका के शामिल होते ही यह क़ानून अपने आप बेकार हो गया। अमरीका अब हथियार तथा अन्य युध्द-सामग्री केवल मित्र देशो—ब्रिटेन, रूस और चीन—को दे रहा है। सन् '४० के शुरू तक ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हालैंड, जर्मनी तथा स्केन्डिनेविया के समुद्र-तट युद्ध-क्षेत्र घोषित किये जा चुके थे, और अब स्वयं अमरीका के विग्रही देश बन जाने में उसका समुद्र-तट भी युद्ध-क्षेत्र घोषित हो चुका है।