पृष्ठ:कार्ल मार्क्स पूंजी १.djvu/३११

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३०८ पूंजीवादी उत्पादन लगभग उतना ही छोटा करने की कोशिश की है। मिसाल के लिये, मस्साघुसेट्स के राज्य में, यो अनी हाल तक उत्तरी अमरीकी प्रजातंत्र का सबसे स्वतंत्र राज्य समझा जाता था, पाच १२ वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये बम की जो कानूनी सीमा घोषित की गयी है, वह इंगलेज में १७ वीं सदी के मध्य में भी तन्दुरुस्त कारीगरों, हष्ट-पुष्ट मजदूरों और पहलवान लोहारों के लिये काम के दिन की सामान्य लम्बाई समझी जाती थी।' पहला "Statute of Labourers* ["मजदूरों का परिनियम'] (एग्बई तृतीय के राज्य-काल के २३ में वर्ष में बनाया गया कानून, १३४६) बनाने का तात्कालिक बहाना (उसका कारण नहीं, क्योंकि बहाना खतम हो जाने के सदियों बाद तक इस तरह के कानून देश में लागू रहते हैं) प्लेग की वह महामारी थी, जिसने इंगलैड के लोगों को एकदम तबाह कर दिया था और यह हालत पैदा कर दी थी कि, एक मनुवार-वली लेखक के शब्दों में, "उचित मजूरी पर (अर्थात् ऐसी मजदूरी पर, जिससे मालिकों के पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त श्रम बचे रहे) मखदूरों को काम करने के लिये राजी करना इतना प्रषिक कठिन हो गयापाकि परिस्थिति बिल्कुल असहनीय हो गयी थी। इसलिये जिस तरह कानून काम के दिन की सीमाओं को निश्चित कर देता था, उसी तरह वह उचित मजदूरी भी ते करतापा। हमें यहां केवल काम के दिन की सीमामों में दिलचस्पी 10 १२ वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे से किसी भी कारखाने में १० घण्टे रोजाना से ज्यादा काम नहीं लिया जायेगा।" ("General Statutes of Massachusetts" ['मैस्साचुसेट्स के सामान्य परिनियम'], ६३, अध्याय १२१) (ये परिनियम १८३६ पौर १८५८ के बीच पास हुए थे।) "तमाम सूती, ऊनी व रेशमी मिलों में, कागज, कांच और सन के कारखा- नों में या लोहे और पीतल की फैक्टरियों में १० घण्टे की अवधि तक किया गया श्रम कानून की नपरों में दिन भर का श्रम समझा जायेगा। और भाज से यह कानून भी लागू होगा कि किसी भी फैक्टरी में किसी नाबालिग से १० घण्टे रोजाना या ६० घण्टे प्रति सप्ताह से अधिक काम नहीं लिया जायेगा और पाज से इस राज्य के किसी भी कारड़ाने में किसी ऐसे नाबालिग को काम करने की इजाजत नहीं होगी, जो १० वर्ष से कम उम्र का हो।" ( "State of New Jersey. An Act to limit the hours of labour, etc." ['m reff . राज्य का श्रम के घण्टों को सीमित करने वाला कानून, इत्यादि'], धारा १और २। ११ मार्च १८५१ को बनाया गया कानून ।) "जिस नाबालिग की उम्र १२ वर्ष की हो गयी है, पर अभी १५ वर्ष से कम है, उससे किसी भी कारखाने में ११ घण्टे रोजाना से ज्यादा काम नहीं लिया जायेगा और न ही उससे ५ बजे सुबह के पहले और ७.३० बजे शाम के बाद काम कराया जायेगा।" ("Revised Statutes of the State of Rhode Island, &c." ['होरदीप के राज्य की संशोधित परिनियमावली, इत्यादि'], अध्याय १३६, धारा २३, १ जुलाई १८५७।) ."Sophisms of Free Trade' ('स्वतंत्र व्यापार के कूट-तर्क'), ७ वां संस्करण, London, 1850, पृ० २०५; १वां संस्करण, पृ. २५३। इस अनुदास्वनी लेखक ने इसके अलावा यह भी स्वीकार किया है कि "मजदूरी का नियमन करने के लिए बनाये गये संसद के कानून, जो मजबूर के खिलाफ पढ़ते थे पार मालिक के हक में थे, ४६४ वर्ष के लम्बे असे तक लागू रहे। इस बीच पावादी बढ़ गयी। तब ये कानून अनावस्यक बन गये और बोला मालूम होने लगे।" (उप• पु०, पृ. २०६।)