कारण सुलभ न हो सके तो मामलेको तुरन्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको सौंप दिया जाये जो इसका निर्णय यथासम्भव सितम्बरकी अन्तिम तिथिसे पहले कर देगी। हर हालत में निर्वाचनका यह निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु किसी भी हालत में इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष उस प्रान्तका निवासी नहीं होगा जिसमें कांग्रेसका अधिवेशन होने जा रहा है।
किसी भी विशेष अथवा असाधारण अधिवेशनके अध्यक्षका निर्वाचन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा इसी विधिके अन्तर्गत किया जायेगा।
कांग्रेसका कोष
अनुच्छेद १७
(क) स्वागतकारिणी समिति अपने प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के जरिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको साधारण अथवा असाधारण अधिवेशनमें प्राप्त प्रतिनिधि शुल्ककी आधी राशि कांग्रेस अधिवेशनके समाप्त होनेके दो सप्ताह के अन्दर ही सौंप देगी। (ख) यदि स्वागतकारिणी समितिके पास अधिवेशनका समस्त व्यय उठानेके बाद कुछ धन बचता है तो वह उसे उसी प्रान्तकी कांग्रेस कमेटीके कोषमें दे देगी।
हिसाब-किताबकी जाँच
अनुच्छेद १८
स्वागतकारिणी समितिकी आय और व्ययकी जाँच किसी लेखा परीक्षक द्वारा अथवा ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा की जायेगी। हिसाबका ब्यौरा मय परीक्षककी रिपोर्टके प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस अधिवेशन समाप्त होनेके छः माहके अन्दर ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको भेज देगी।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति
अनुच्छेद १९
पदेन सदस्योंके अतिरिक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके ३५० सदस्य होंगे। कांग्रेसके भूतपूर्व अध्यक्ष, महामन्त्रिगण और कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य माने जायेंगे।
प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपने क्षेत्रके सदस्योंमें से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंको नियत की हुई संख्या में निर्वाचित करेगी।
सदस्य संख्या भाषाके सिद्धान्तपर किये गये प्रान्तोंके पुनविभाजनके अनुसार, जनसंख्या के आधारसर अथवा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको अधिक न्यायोचित प्रतीत हो ऐसे अन्य किसी प्रकारसे नियत की जायेगी। नियत संख्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ३१ जनवरी, १९२१से पहले ही प्रकाशित कर दी जायेगी।